नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज रविवार से अक्टूबर माह की शुरूआत हो गई है। यानि अक्टूबर में हम एक नई तिमाही में प्रवेश कर रहे हैं। इस तिमाही यानि 1 अक्टूबर से अब कई नियमों में बदलाव हो गए हैं। तो चलिए जानते हैं किस में क्या बदलाव हुआ है।…
पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में बदलाव
हर माह की पहली तिथि को पेट्रोलियम पदार्थ में बदलाव होता है। वहीं इस महीने में भी एयर फ्यूल की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है।
प्रमाणपत्र जरूरी होना अनवार्य
अब हर डाक्यूमेंट्स में जन्म प्रमाणपत्र जरूरी होना अनवार्य है। इन नए नियमों में जन्म और डैथ का पंजीकरण होना कंपलसरी कर दिया है। अब स्कूलों में प्रवेश, ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, मतदाता सूची तैयार करने, विवाह पंजीकरण, सरकारी रोजगार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पासपोर्ट और आधार नंबर जारी करने सहित विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए जन्म प्रमाणपत्र जरूरी होगा।
अब क्रेडिट कार्ड पर देने होगा इतना टीसीएस
जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनके लिए भी नियम बदला गया है। बताया जा रहा है कि क्रेडिट कार्ड पर 7 लाख राशि से अधिक विदेशी खर्च पर अब टीसीएस लागू होगा। गौरतलाब है कि, यदि इस तरह के खर्च शैक्षिक या चिकित्सा के उद्देशय का है तो उन लोगों के लिए टीसीएस पांच परसेंट ही लागू होगा।
जो लोग बाहर यानि विदेशों में लोन लेकर शिक्षा ले रहें है। उनके लिए 7 लाख रूपये की सीमा से ऊपर 0.5 प्रतिशत की दर से टीसीएस देना अनिवार्य होगा।
नहीं बदले जाएंगे 2000 के नोट
जिन लोगों ने कल तक यानि 30 सिंतबर तक दो हजार के नोट बदले हैं। वह चैन की सांस लें। जिन्होंने नहीं बदले उनके लिए अब काफी दिक्कतों का सामना करना अनिवार्य है। हालांकि अब आरबीआई ने 2000 के नोट बदलने की आखिरी तारीख बढाकर सात अक्तूबर कर दी है।
पैन कार्ड और आधार कार्ड
बचत योजनाओं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना, पोस्ट आफिस डिपॉजिट, पीपीएफ आदि में सिंतबर तक पैन कार्ड और आधार कार्ड जमा करना था। जिससे उनके लघु बचत निवेश को ऐसा करने से चूकने से उनके लघु बचत निवेश को फिक्स किया जा सकता है। बता दें कि, इसके लिए वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2023 को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की थी।