Saturday, July 27, 2024
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विजयी जुलूस नहीं निकाल सकेंगे प्रत्याशी और समर्थक

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  • मतगणना स्थल की 500 मीटर की परिधि में नहीं लगेगा टैंट
  • जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में चार मई तक लागू की धारा-144

जनवाणी संवाददाता

शामली: विधानसभा चुनाव की मतगणना के दिन दस मार्च को विजयी प्रत्याशी और उसके समर्थकों द्वारा जुलूस निकाले जाने के मद्देनजर जहां प्रशासन ने धारा-144 लागू करते हुए रोक लगा दी है, वहीं प्रत्याशी के द्वारा मतगणना स्थल नवीन मंडी के 500 मीटर की परिधि में टैंट नहीं लगा सकेंगे।

जिला मजिस्ट्रेट जसजीत कौर ने बताया कि उनको विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है|

कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन मतगणना के अलावा होली, शबे बरात, चेटीचंद जयंती, महर्षि कश्यप् एवं महाराजा निषाद राज गुहा जयंती, रामनवमी, डा. भीमराव अंबेडकर जयंती, गुड फ्राईडे, चंद्रशेखर जयंती, जुमा अलविदा, ईद-उल-फितर, परशुराम जयंती के अलावा परीक्षाओं एवं अन्य मुद्दों को लेकर कुछ असामाजिक, अवांछनीय एवं स्वार्थी तत्व धार्मिक उन्माद व अफवाहें फैलाकर जनसाधारण को गुमराह करके तथा आचार संहिता का उल्लंघन करके सार्वजनिक शांति भंग तथा साम्प्रदायिक सौहार्द्र के वातावरण को दूषित करने का प्रयास कर सकते हैं।

अत: प्राप्त सूचना से सन्तुष्ट होते हुए कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत निर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा लागू की गई है। व्हाट्सेप,फेसबुक मैसेन्जर, इंस्टाग्राम आदि या अन्य किसी माध्यम से किसी भी धर्म, पंथ सम्प्रदाय, संगठन आदि किसी भी महापुरूष, देवी-देवता आदि का प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप से अनादर करने का प्रयास नहीं करेगा।

कोई भी व्यक्ति भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर निर्गत आदर्श आचार संहिता के निर्देशों का उल्लंघन नहीं करेगा। किसी के द्वारा किसी अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाने या अन्य कृत्य व प्रदर्शन नहीं किये जाएगे,न ही किसी के द्वारा इसका समर्थन किया जाएगा।

इसके अलावा मतगणना के दिन मतगणना स्थल के 500 मीटर के रेडियस में कोई शिविर नहीं लगाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतगणना स्थल के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा। किसी के द्वारा विजयी प्रत्याशी के पक्ष में जुलूस नहीं निकाला जाएगा और न ही कोई प्रदर्शन किया जाएगा।

कोई भी व्यक्ति वर्ग,समुदाय या संस्था आदि जनपद की सीमा के अन्तर्गत किसी भी मतगणना स्थल, सार्वजनिक संस्थान, कलक्ट्रेट कार्यालय परिसर के आस-पास जुलूस, धरना या भीड़ एकत्रित नहीं करेगा तथा बिना लिखित पूर्वानुमति के कोई जनसभा सार्वजनिक स्थल पर आयोजित नहीं की जाएगी।

परीक्षा केन्द्र की 200 मीटर की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जनपद की सीमा में कोई भी व्यक्ति चाईनीज मांझे का विक्रय तथा प्रयोग नहीं करेगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने निषेधाज्ञा आगामी चार मई तक लागू की है। इसका उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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