Wednesday, April 1, 2026
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दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका, अग्निपथ योजना की दी थी चुनौती

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: आज सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि उसे इस योजना में दखल देने की कोई वजह नजर नहीं आती है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि अग्निपथ योजना समय की जरूरत है। भारत के आसपास माहौल बदल रहा है। बदलते समय के साथ सेना में बदलाव जरूरी है। इसे एक नजरिए से देखने की जरूरत है। अग्निपथ अपने आप में एक स्टैंडअलोन योजना नहीं है। 2014 में जब पीएम मोदी सत्ता में आए, तो उनकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक भारत को सुरक्षित और मजबूत बनाना था। ये योजना उसी का एक हिस्सा है।

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