Wednesday, May 27, 2026
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आवासीय रेट के तहत मुआवजा दिए जाने की मांग

  • थानाभवन के लोगों ने एडीएम के समक्ष दर्ज कराई आपत्ति

जनवाणी संवाददाता  |

शामली: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा थानाभवन में अंबाला-शामली ग्रीन फिल्ड एक्सप्रेस-वे के लिए अधिग्रहण की जा रही भूमि का किसानों ने आवासीय रेट के अनुसार मुआवजा दिए जाने की मांग करते हुए आपत्ति दर्ज कराई है।

थानाभवन से काफी ग्रामीण सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचें। उन्होंने अपर जिलाधिकारी संतोष कुमार सिंह के समक्ष आपत्ति दर्ज कराई। आपत्ति पत्र में बताया गया कि खसरा नंबर 1046, 1047, 1048,1049 व 1387 आदि वैष्णवी विहार, पट्टी नौगांवा, बाहर हदूद, थानाभवन की भूमि में आवासीय रेट के अनुसार प्लाट हैं।

वैष्णवी कालोनी करीब 10 वर्ष से बनी है जसमें उनके मकान व दुकान की चारदीवारी की हुई है। यह कालोनी दिल्ली-सहारनपुर हाइवे से सटी हुई है। जिसके दोनों तरफ स्कूल, हॉस्पिटल, बारातघर, बजाज शुगर मिल, होटल, दुकानें, क्रेशर व आबादी है। कालोनी में कुछ लोगों ने अपने मकान बनाकर रहना भी शुरू कर रखा है।

व्यवसायिक गतिविधियां लगातार चल रही हें। कई प्लाट धारकों ने अपने प्लाटों के दाखिल खारिज भी करा रखे हैं। धारा-80 यूपीआरसी 2006 के तहत भूमि नियमानुसार आबादी घोषित करा रखी है। साथ ही, वैष्णवी विहार कालोनी में जो प्लाट खरीदे हैंं, उनका अकृषक भूमि का स्टांप दिया गया है। कालोनी के चारों प्लाटिंग का कार्य हो रहा है। साथ ही, वर्तमान में कालोनी में 30 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर का रेट हो चुका है।

उक्त भूमि अकृषक भूमि हैं लेकिन गलत तरीके से उसका प्रकाशन कृषि भूमि में किया गया है जबकि शामली-अंबाला ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस-वे ने उक्त भूमि का कोई मौका मुआयना, नक्शा नजरी तैयार नहीं कराया है जबकि उन्होंने धारा-3 ए की आपत्ति में उक्त आवासीय कालोनी का मौका मुआयना कराने की मांग की थी। उक्त आवासीय कालोनी नेशनल हाइवे में आ जाने के कारण पीड़ितों की वर्षों से की गई बचत से खरीदे गए प्लाटों में लगी हुई है।

आपत्तिकर्ताओं की पैमाइश आपत्तिकर्ताओं की मौजूदगी में करते हुए मौके से अर्जित होने वाली भूमि का अर्जन अधिकारियों द्वारा मौके पर प्रमाण पत्र जारी करते हुए आपत्तिकर्ताओं का नाम अवार्ड में अंकित किया जाए। साथ ही, आपत्तिकर्ताओं की अर्जित भूमि का धारा-3 ए के प्रकाशन से अवार्ड तक का कुल धनराशि भूमि पर अर्जन 2013 के अनुसार 15 प्रतिशत अतिरिक्त धनराशि प्लाटधारकों को प्रदान की जाए।

पीड़ितों ने अपर जिलधिकारी से उक्त खसरा नंबरों की भूमि की रिपोर्ट राजस्व कर्मचारियों से मंगाकर धारा-3 ए की आपत्ति का अवलोकन करने और आवासीय पट्टों के बैनामों के आधार पर आवासीय रेट के आधार मुआवजा दिए जाने की मांग की है।

आपत्ति दर्ज कराने वालों में सुधीर कुमार, आदेश कुमारी, भारत भूषण शर्मा, रीतू रानी, कृष्णपाल, गुलरान, संतोष, विवेक कुमार, राजवीर सिंह, अल्पना, आस मोहम्मद, राहुल कुमार, कवरपाल, सतीश, रामवीर, पाल्ली, सुबोध कुमार, दीप सिंह आदि प्रमुख हैं।

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