जनवाणी ब्यूरो |
सहारनपुर: उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुनील भराला ने सेवायोजक संगठनों से अपील की कि अपने-अपने प्रतिष्ठान का पात्रता के आधार पर उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम, 1962 एवं कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीयन आॅनलाइन करायें।
आॅनलाइन पंजीयन कराने से उनके यहां कार्यरत श्रमिकों को उक्त योजनाओं का हितलाभ प्राप्त हो सकेगा। उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं 8 श्रमिकों को हितलाभ वितरण भी किया।
सुनील भरला आईटीसी कंपनी सभागार कक्ष में आयोजित उप्र श्रम कल्याण परिषद की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार एवं योजनाओं में हितलाभ वितरण कार्यक्रम के सम्बोधन में उक्त बातें कही।

