- कोर्ट ने जारी किया आदेश, रंगदारी न देने पर दी थी जान से मारने की धमकी
जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर: मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने पांच करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोप में एक महिला पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। महिला पर आरोप लगाया गया था कि उसने अपने नंदोई को जान से मारने की धमकी दी थी और जान बचाने के लिए 5 करोड़ की रंगदारी देने को कहा था।
मुजफ्फरनगर नई मंडी क्षेत्र निवासी मोहित सिंघल ने अपने अधिवक्ता अमित कुमार त्यागी के माध्यम से एसीजेएम प्रथम प्रशांत कुमार की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया था कि एक महिला उसे जान से मारने की धमकी दे रही है। आरोप था कि उस महिला ने उसके विरुद्ध रेप का झूठा आरोप भी लगाया हुआ है।
इस मामले में महिला प्रकोष्ठ नोडल अधिकारी जांच कर रही हैं। मोहित सिंघल ने बताया कि उक्त महिला उसकी रिश्तेदारी में है और उसने एक व्यक्ति से प्रेम विवाह किया था। उसके बाद से ही वह महिला उसे काफी परेशान कर रही है। उसको जान से मारने की धमकी दी गई है और जान बचाने के लिए उससे 5 करोड़ की रंगदारी मांग रही है।
मामले की सुनवाई एसीजेएम प्रथम प्रशांत कुमार ने की। दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद एसीजेएम प्रथम प्रशांत कुमार ने नई मंडी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को आरोपित महिला के विरुद्ध 1 सप्ताह के भीतर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने का आदेश दिया है।