Friday, March 29, 2024
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माल ढुलाई चार्ज खत्म, अब डीलरों की नहीं चलेगी मनमानी

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  • दस से बारह हजार रुपये कम पर मिलेंगे वाहन

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: वाहन खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब डीलरों की मनमानी नहीं चलेगी। डीलर अब ग्राहकों से कंपनी द्वारा निर्धारित की गई कीमत से अधिक रकम नहीं वसूल पाएंगे। शासन के दिशा-निर्देश पर परिवहन विभाग ने हैंडलिंग एंड लाजिस्टिक चार्ज (माल ढुलाई चार्ज) समाप्त कर दिया है। अब डीलरों को अधिकृत होमोलोकेशन पोर्टल पर दर्ज निर्धारित दाम पर ही वाहनों की बिक्री करनी होगी। किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त चार्ज लेने पर डीलरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश यूपी सरकार ने जारी कर दिये हैं। अब तक यह था कि डीलर जो चाहता था, वाहन की कीमत उतनी ही वसूल लेता था। कुछ वाहनों की बुकिंग को लेकर भी मारा-मारी चलती थी। जो कीमत कंपनी ने वाहन की तय की है, वहीं कीमत वसूल की जाएगी। क्योंकि माल ढुलाई चार्ज सरकार ने समाप्त कर दिया है।

इसलिए भी वाहन की कीमत कम ली जाएगी। यह होता था जो वाहन दिल्ली में कम कीमत का होता था, वहीं वाहन मेरठ में ज्यादा कीमत का होता था। कहा जाता था कि माल ढुलाई चार्ज भी देना होता है, जिसके चलते दिल्ली और मेरठ में वाहन की कीमत का अंतर आ रहा है। अब यह अंतर खत्म हो जाएगा।

अब नहीं चलेगी मनमानी

शासन के दिशा-निर्देश पर परिवहन विभाग ने हैंडलिंग एंड लाजिस्टिक चार्ज (माल ढुलाई चार्ज) समाप्त कर दिया है। अब डीलरों को अधिकृत होमोलोकेशन पोर्टल पर दर्ज निर्धारित दाम पर ही वाहनों की बिक्री करनी होगी। इससे वाहनों की कीमत दस से बारह हजार रुपये तक कम होगी। दरअसल, निर्माता कंपनी सभी तरह के चार्ज और टैक्स आदि को जोड़कर वाहनों की शोरूम कीमत निर्धारित करती है।

साथ ही वाहनों की कीमत होमोलोकेशन पोर्टल पर भी दर्ज करती है। जानकारों के अनुसार पोर्टल पर वाहनों का मूल्य दर्ज करना अनिवार्य होता है। परिवहन विभाग भी होमोलोकेशन पोर्टल पर दर्ज विवरण को देखने के बाद ही संबंधित वाहनों का पंजीकरण सुनिश्चित करता है, लेकिन इधर पोर्टल पर दर्ज निर्धारित कीमत से अधिक मूल्य पर वाहनों की बिक्री की शिकायतें बढ़ गई हैं। वर्तमान में डीलरों के यहां मनमाने दाम पर वाहनों की बिक्री हो रही है।

डीलर नहीं ले पाएंगे वाहनों का अतिरिक्त दाम
आरटीओ डा. विजय कुमार ने कहा कि डीलर माल ढुलाई और अन्य चार्जों के नाम पर चार पहिया वाहनों पर 5 से 10 हजार तथा दो पहिया वाहनों पर 2 से 5 हजार वसूल रहे थे। ग्राहकों को कंपनी की निर्धारित कंपनी से अधिक मूल्य देना पड़ रहा था। ऐसे में शासन ने सख्ती बढ़ा दी है। वाहनों पर लगने वाले हैंडलिंग एंड लाजिस्टिक चार्ज को समाप्त कर दिया गया है। अगर कोई भी डीलर होमोलोकेशन पोर्टल पर दर्ज कीमत से अधिक मूल्य पर वाहनों की बिक्री करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ग्राहकों की शिकायत पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित होगी। इसके लिए संबंधित कर्मचारियों और डीलरों को दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है।

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