Saturday, March 7, 2026
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Telangana News: तेलंगाना में लू का कहर, राज्य सरकार ने किया ‘विशेष आपदा’ घोषित, मौत पर अब मिलेगा चार लाख मुआवज़ा

नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तेलंगाना में बढ़ती भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा और अहम फैसला लिया है। सरकार ने लू को अब से ‘राज्य-विशेष आपदा’ घोषित कर दिया है। इस निर्णय के तहत, यदि किसी व्यक्ति की लू से मौत होती है, तो उनके परिवार को सरकार की ओर से 4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह फैसला राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की सिफारिश और वर्तमान मौसम की गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

तेलंगाना बना देश का पहला राज्य

तेलंगाना अब देश का पहला राज्य बन गया है जिसने लू को राज्य-विशेष आपदा के रूप में मान्यता दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले के तहत, लू से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को पहले की तुलना में कहीं ज्यादा आर्थिक सहायता मिलेगी। अब तक, जब किसी व्यक्ति की लू के कारण मृत्यु होती थी, तो सरकार ‘आपदाबन्धु योजना’ के तहत सिर्फ 50,000 की सहायता देती थी। लेकिन अब तेलंगाना सरकार ने यह राशि बढ़ाकर 4 लाख कर दी है।

तेलंगाना सरकार का आदेश

सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लू से हो रही मौतों की गंभीरता को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। राज्य में पिछले कुछ वर्षों में लू के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। रिपोर्ट के अनुसार, तेलंगाना के 33 में से 28 जिलों में हर साल कम से कम 15 दिनों तक भीषण गर्मी और लू पड़ती है।

ये लोग है सबसे ज्यादा प्रभावित

लू की सबसे ज्यादा मार समाज के कमजोर वर्गों पर पड़ती है, जैसे – महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग इनके पास खुद को बचाने के पर्याप्त साधन नहीं होते, जिससे ये जल्दी लू की चपेट में आ जाते हैं।

सरकार ने दिए जिला अधिकारियों को निर्देश

सरकार ने जिला अधिकारियों को निर्देश दिया है कि लू से हुई मौत की पुष्टि सही तरीके से की जाए। यह देखा जाएगा कि मृत व्यक्ति गर्मी के संपर्क में था या नहीं। इसके साथ ही यह भी जांचा जाएगा कि मौत का कारण कहीं कोई अन्य बीमारी तो नहीं थी। जब कोई और कारण नहीं मिलेगा और तापमान का असर साफ दिखेगा, तभी इसे लू से मौत माना जाएगा।

सरकार ने लागू किया हीटवेव एक्शन प्लान

राज्य सरकार ने सभी जिलों में हीटवेव एक्शन प्लान लागू कर दिया है। इन योजनाओं के तहत हर जिले में प्यास बुझाने के लिए पानी के प्याऊ लगाए जा रहे हैं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन के पैकेट बांटे जा रहे हैं ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। लोगों को लू से बचने के लिए जरूरी हिदायतें दी जा रही हैं, जैसे:

  • दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर न निकलें
  • ढीले-ढाले और हल्के रंग के कपड़े पहनें
  • खूब पानी और नींबू पानी पिएं
  • धूप में निकलते समय सिर पर कपड़ा या टोपी रखें

लू को राज्य-विशेष आपदा घोषित करना क्यों था जरूरी?

लू को अक्सर एक ‘छिपा हुआ खतरा’ माना जाता है, क्योंकि इसके असर की सही रिपोर्टिंग नहीं होती है। कई बार मौत का सही कारण पता नहीं चलता और इलाज में देर हो जाती है। राज्य सरकार का मानना है कि अब लू को आपदा घोषित करने से इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा और पीड़ित परिवारों को समय पर मदद मिलेगी।

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