जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस सहित आरटीओ की इन सेवाओं के लिए दफ्तर जाने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। इन सेवाओं का लाभ घर बैठे लेने के लिए आपको आधार से कनेक्ट कर उसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। बायोमीट्रिक को परिवहन अधिकारी आधार के जरिए सत्यापन मान लेंगे।
आरटीओ के इन कार्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए इनको आधार से कनेक्ट करने की सुविधा देने का फैसला किया गया है। इस आशय का नोटिफिकेशन 3 मार्च-2021 को जारी भी कर दिया गया है।
परिवहन अफसरों ने बताया कि केंद्रीय मोटरयान अधिनियम को संशोधित करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसे अमल में लाने का आदेश भी जल्द जारी होगा। ताकि लोग इसका फायदा लेने लगें। अफसरों का मानना है कि कोरोना संक्रमण के मददेनजर ही संपर्क रहित और निर्बाध सेवा देने के लिए यह व्यवस्था है।
प्रारंभिक चरण में यह व्यवस्था एच्छिक है। भविष्य में अनिवार्य भी किया जा सकता है। अभी परिवहन अफसरों का मानना है कि अभी सभी के पास आधार कार्ड नहीं है।
यह सेवा आधार से कनेक्ट
- लर्निंग डीएल
- डीएल का रिन्युअल
- डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस
- किराया खरीद करार की समाप्ति
- किराया खरीद करार की अनुशंसा
- राजनयिक अधिकारी के मोटर वाहन को नया पंजीकरण न निशान सौंपने का आवेदन
- मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र से चालक प्रशिक्षण के लिए पंजीयन का आवेदन
- पंजीकरण प्रमाणपत्र में पते के परिवर्तन की सूचना
- मोटर वाहन के स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना
- पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए एनओसी लेने के लिए आवेदन
- रजिस्टर्ड वाहन का डुप्लीकेट आरसी जारी करने का आवेदन
- निर्मित बॉडी के साथ मोटर वाहन पंजीकृत करने का आवेदन
- लाइसेंस से वाहन की श्रेणी को छोड़ना
- अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट जारी करना
- डीएल-पंजीयन प्रमाण-पत्र में पते का संशोधन
स्थाई डीएल टेस्ट के लिए जाना होगा
परमामेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑटोमैटिक टेस्ट ड्राइविंग ट्रैक पर ट्रायल देने के लिए जाना होगा। इसके अलावा कॉमर्शियल वाहनों की फिटनेस भी ट्रैक पर होगी। इस कारण कॉमर्शियल वाहनों को फिटनेस के लिए ले जाना होगा।