जनवाणी ब्यूरो |
लखनऊ: चलती ऑटो में छात्रा से गैंग रेप करने वाले आरोपियों को उम्रकैद की सजा मिली है। विगत 15 अक्टूबर 2022 को लखनऊ के पॉश इलाके में पहले झाड़ियों और फिर चलती ऑटो में छात्रा से गैंगरेप हुआ। 3 घंटे तक हैवानियत हुई। ठीक 149 दिन बाद यानी 14 मार्च को इस मामले में कोर्ट ने दोनों दोषियों इमरान और आकाश को उम्रकैद की सजा सुनाई है। जिला जज संजय कुमार ने 1.7 लाख का जुर्माना भी लगाया है।
गौरतलब है कि 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी। इसलिए वह ट्यूशन पढ़ाती थी। उस दिन भी ट्यूशन पढ़ाकर लौट रही थी। घर आने के लिए ऑटो किया तो उसमें इमरान और आकाश पहले से बैठे थे। अकेली लड़की देखकर दोनों ने ऑटो में ही सिर पर भारी वस्तु का वार करके बेहोश कर दिया। फिर उसे सुशांत गोल्फ सिटी की तरफ ले गए। वहां प्लासियो मॉल के पीछे झाड़ियों में गैंगरेप किया। बेहोशी की हालत में ही लड़की को ऑटो में बैठाया और दरिंदगी की।
इसके बाद उसे गोमतीनगर के हुसड़िया चौराहे पर फेंककर फरार हो गए। 20 घंटे तक पीड़िता की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। मामला सुर्खियों में आया तो पुलिस एक्टिव हुई। छात्रा को अस्पताल में एडमिट कराया था। 16 अक्टूबर को विभूति खंड पुलिस ने केस दर्ज किया। घटना के तीसरे दिन यानी 17 अक्टूबर को पुलिस ने आकाश को पकड़ा। इसके बाद 19 मार्च को पुलिस ने इमरान को मुठभेड़ के बाद कठौता झील के पास गिरफ्तार किया था। इमरान बहराइच का रहने वाला था, वह ऑटो चालक था। जबकि आकाश उसका दोस्त था। वह हरदोई का रहने वाला था। तत्कालीन एसीपी प्राची सिंह ने हुसड़िया चौकी इंचार्ज हुसैन अब्बास को सस्पेंड कर दिया था। पुलिस ने गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।