Saturday, July 27, 2024
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मलियाना कांड: पीड़ितों को न्याय की उम्मीद

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  • अब अक्टूबर में होगी सुनवाई

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: साल 1987 में शहर साम्प्रदायिक दंगे की आग में झुलस गया था। इस दौरान मलियाना कांड में 72 मुस्लिम मारे गए थे, जिसमें अदालत के एक फैसले में 21 मार्च 2023 को 39 लोगों को बरी कर दिया गया था। इसके बाद पीड़ित पक्ष ने फैसले के विरुद्ध प्रयागराज हाईकोर्ट में अपील दायर कर न्याय की गुहार लगाई थी।

16 अगस्त को हाईकोर्ट ने अपील पर सुनवाई हुई जिसमें राज्य सरकार यानि अभियोजन पक्ष ने मेरठ में अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश के निर्णय को चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष की चुनौती को आधार मानते हुए अक्टूबर में सुनवाई करने की बात कही है। उच्च न्यायालय के इस फैसले ने पीड़ितों में न्याय की उम्मीद को पंख लगा दिए हैं।

बता दें कि मलियाना कांड में 21 मार्च 2023 को मेरठ की निचली अदालत में नरसंहार के सभी आरोपियों को बरी करने का फैसला सुनाया गया था। इस फैसले के खिलाफ पीड़ित रईस और वकील अहमद और वादी याकूब ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। उन्हीं की अपील पर 16 अगस्त में सुनवाई हुई है।

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जिसमें अभियोजन पक्ष के वकील ने पैरवी करते हुए कहा कि मलियाना नरसंहार से जुड़े तमाम साक्ष्य फाइल में मौजूद हैं। अभियोजन पक्ष की दलील के आधार पर हाईकोर्ट ने अक्तूबर में सुनवाई करने को कहा है। अक्तूबर में सुनवाई की तिथि भी जल्द दी जाएगी। सभी 39 आरोपियों को पेश होने के लिए नोटिस भी भेजे जा रहे हैं।

याकूब कुरैशी की जमानत मंजूर

पूर्व मंत्री और मीट कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी को प्रयागराज की हाईकोर्ट ने गैंगेस्टर केस में जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय प्रयागराज की अदालत ने हाजी याकूब कुरैशी की जमानत स्वीकार कर ली है। उनके अधिवक्ता रामचरण सिंह प्रजापति एडवोकेट जो कि मेरठ से प्रयागराज केस की पैरोकारी के लिए गये थे। एक तरफ तो हाजी याकूब को जमानत मिल गई है तो वहीं उनके बेटों की मुश्किलें बढ़ने वाली है। बेटों को जिला बदर की नोटिस प्रशासन ने जारी कर दी है।

ये है पूरा मामला

31 मार्च 2022 को पूर्व मंत्री हाजी याकूब की हापुड़ रोड स्थित मीट फैक्टरी पर पुलिस ने छापा मारा था। अवैध रूप से मीट फैक्टरी चलाने के मामले में हाजी याकूब, बेटे फिरोज और इमरान समेत 15 से अधिक लोगों के खिलाफ खरखौदा थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। इस पूरे मामले में याकूब सहित उसके दोनों बेटों व परिवार के अन्य लोगों पर गैंगस्टर लगी थी।

दोनों बेटों को जिला बदर की तैयारी

याकूब के बेटे इमरान और फिरोज पर बड़ी कार्रवाई तेज हो गई है। एडीएम ने इसके लिए नोटिस जारी दिया है। याकूब कुरैशी की जमानत तो हो गई है, लेकिन उनके परिवार की परेशानियां अभी और बढ़ेंगीं। हाजी याकूब के दोनों बेटों को जिला बदर का नोटिस जारी हो गया है। इस केस में उन्हें एडीएम सिटी के यहां पक्ष रखने बुलाया गया है।

अवैध मीट फैक्टरी संचालन और गैंगस्टर के मामले में याकूब के बेटे फिरोज और इमरान पर गुंडा एक्ट लगा है। अब जिला बदर के लिए नोटिस भेजा गया है। एडीएम सिटी ने उनको अपना पक्ष रखने का मौका दिया है। इससे पहले कोतवाली पुलिस ने गुंडा एक्ट में कार्रवाई की थी।

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