जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर: कैराना विधायक नाहिद हसन की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। अब विधायक की ज़मानत के लिए हाइ कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। कोर्ट ने आदेश पर किया सक्षम अधिकारी द्वारा जेल में ही शपथ दिलाई गई।
बता दें कि कैराना विधायक नाहिद हसन पर 2021 में कोतवाली कैराना में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया था। नाहिद हसन ने इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पाई थी। जिसके बाद गिरफ्तार करने में नाकाम रही पुलिस ने विधायक को भगौड़ा घोषित कर दिया था।
सपा से टिकट की घोषणा के बाद नाहिद के प्रस्तावकों की ओर से 14 जनवरी को दो सैट में नामांकन पत्र जमा किये गए थे। शनिवार को विधायक नाहिद हसन रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष ओथ के लिए घर निकले थे। इस दौरान कैराना से शामली के रास्ते में उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
जिसके बाद उन्हें फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने उनकी जमानत अर्ज पर सुनवाई की तिथि 17 जनवरी निर्धारित करते हुए उन्हें जिला जेल मुजफ्फरनगर भेजने का आदेश दिया था। सोमवार को नाहिद हसन की जमानत अर्जी पर सुनवाई की तिथि 18 जनवरी निर्धारित की गई थी।
कैराना विधायक नाहिद हसन के अधिवक्ता राशिद अली चौहान ने बताया कि मंगलवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबोध सिंह की कोर्ट में जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने सुनवाई उपरांत विधायक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन्होंने बताया कि अब विधायक की जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा।