- प्रत्याशी, मतगणना एजेंट और अभिकर्ता के लिए शर्त
- निगेटिव रिपोर्ट न होने पर नहीं बन पाएंगे मतगणना एजेंट
जनवाणी ब्यूरो |
शामली: त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना आगामी दो मई को होनी है। अगर आप जिला पंचायत सदस्य, प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य या ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्याशी हैं और मतगणना एजेंट बनना चाहते हैं तो फिर मतगणना प्रारंभ होने से 72 घंटे पहले को कोविड टेस्ट करा लें।
कोविड की निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही आपको मतगणना एजेंट का अधिकार दिया जाएगा। अगर रिपोर्ट निगेटिव नहीं है तो फिर मतगणना एजेंट बनने से वंचित होंगे।
त्रिस्तरीय पंचायत के अंतर्गत मतगणना प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर ने समस्त प्रत्याशियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा मतगणना अभिकर्ताओं को कोविड-19 महामारी के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए अपना एवं अपने निर्वाचन/ मतगणना अभिकर्ताओं की गणना तिथि से पूर्व कोविड-19 की जांच कराने के लिए कहा है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतगणना केन्द्र पर केवल उन्हीं निर्वाचन/ मतगणना अभिकर्ताओं को प्रवेश दिया जाएगा, जिनके पास कोविड-19 की निगेटिव जांच रिपोर्ट होगी। इसलिए समस्त प्रत्याशियों एवं उनके निर्वाचन अभिकर्ता तथा मतगणना अभिकर्ता 2 मई को मतगणना स्थल पर प्रवेश के लिए समस्त प्रत्याशी, निर्वाचन अभिकर्ता/ मतगणना अभिकर्ता कोविड-19 महामारी के संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए मतगणना स्थल पर अपनी 72 घंटे अन्दर की कोरोना निगेटिव रिपोर्ट के साथ ही आए। उससे पहले की रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। बिना निगेटिव रिपोर्ट के किसी को भी मतगणना स्थल के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।