- शासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर: 79 9879 9804
वरिष्ठ संवाददाता |
सहारनपुर: प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत लाभार्थियों को आ रही समस्याओं के समाधान के लिए शासन स्तर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है।
लाभार्थी योजना का लाभ पाने में यदि कोई दिक्कत महसूस कर रहे हों या इस योजना से संबंधित कोई जानकारी लेना चाहते हों तो हेल्पलाइन नंबर: 79 9879 9804 पर कॉल कर सकते हैं।
इस संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ बीएस सोढ़ी ने बताया कि राज्य स्तर से हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। इस हेल्पलाइन से लाभार्थी कॉल करके योजना के आवेदन संबंधी व भुगतान न होने पर आ रही समस्याओं का समाधान पा सकते हैं।
उन्होंने बताया इस नंबर पर कॉल करने पर और बताए गए निर्देश का पालन करते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रतिनिधि स्वयं लाभार्थी को फोन कर उनकी समस्या का निस्तारण करेंगे। उन्होंने बताया कि योजना की शुरूआत (जनवरी) से अब तक 3234 पंजीकृत कराए जा चुके हैं।
किसी को भी न बताएं अपना ओटीपी नम्बर
योजना से संबंधित कोई भी प्रतिनिधि लाभार्थी से ओटीपी नहीं पूछता है। और न ही संवेदनशील सूचनाएं जैसे अकाउंट नंबर व पिन मांगता है। यदि कोई व्यक्ति लाभार्थी से इस तरह की जानकारी मांगता है तो उसे यह जानकारी कतई न दें। इस तरह की जानकारी मांगने वाला व्यक्ति पीएमवीवाई प्रतिनिधि नहीं हो सकता है।
तीन किश्तों में मिलते हैं रुपए
योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली महिला को तीन किश्तों में 5000 दिए जाते हैं। चाहे प्रसव सरकारी या निजी अस्पताल में कराया हो।
पंजीकरण के लिए माता-पिता का आधार कार्ड, मां के बैंक अकाउंट पासबुक की फोटो कॉपी की डिटेल जरूरी है। मां का बैंक अकाउंट जॉइंट नहीं होना चाहिए। निजी अकाउंट ही मान्य होगा।
यदि बच्चे का जन्म हो चुका है तो मां और बच्चे दोनों दोनों के टीकाकरण का प्रमाण होना जरूरी है। उन्होंने बताया पंजीकरण करने के साथ ही गर्भवती को प्रथम किश्त के रूप में 1000 दिए जाते हैं।
प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर गर्भावस्था के छह माह बाद दूसरी किस्त के रूप में 2000 और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने और बच्चे का प्रथम टीकाकरण पूरा होने पर तीसरी किस्त के रूप में 2000 दिए जाते हैं। यह सभी भुगतान गर्भवती के बैंक खाते में ही किए जाते हैं।

