Friday, March 29, 2024
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रोड शो, वाहन रैली और जुलूस पर 31 तक प्रतिबंध: डीएम

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  • 28 जनवरी से 08 फरवरी तक सशर्त मिलेगी मीटिंग की अनुमति
  • आदर्श आचार संहिता के समस्त निर्देशों का अनुपालन को निर्देश

जनवाणी संवाददाता  |

शामली: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी जसजीत कौर ने भारत निर्वाचन आयोग के निदेर्शानुसार 31 जनवरी 2022 तक जनपद में कही भी रोड शो, पद यात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली तथा जुलूस पूर्ण से प्रतिबन्धित रहेगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रथम चरण में निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची 27 जनवरी को जारी की जाएगी।

जिला निर्वाचन अधिकारी जसजसीत कौर ने कहा कि अंतिम सूची जारी होने के बाद 28 जनवरी से 08 फरवरी तक राजनैतिक दल एवं निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवार अधिकतम 500 व्यक्तियों अथवा मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत तक भौतिक रूप से मीटिंग्स की अनुमति दी जाएगी।

साथ ही, डोर-टू-डोर कैम्पेन के तहत 05 व्यक्तियों के स्थान पर 10 लोगों के साथ प्रचार कर सकते है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी राजनैतिक दल आयोग के निदेर्शानुसार कोविड के अनुरूप व्यवहार एवं निर्वाचन संबंधी सभी गतिविधियों के दौरान आदर्श आचार संहिता के समस्त निदेर्शों का अनुपालन अनिवार्य रूप से करें।

वीडियो वैन के साथ खाली जगह में काविड मानकों को अनुसरण करते हुए जगह की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 500 व्यक्ति प्रचार प्रसार कर सकते है बशर्ते जन साधारण को और ट्रैफिक के आवागमन में कोई असुविधा न हो।

उन्होंने कहा है कि राजनैतिक दलों हेतु अधिकतम 300 व्यक्तियोें अथवा हाल की क्षमता के 50 सीमी के तहत इन्डोर मीटिग की अनुमति आयोग द्वारा पूर्व में दी गई है।

इसके अलावा आयोग द्वारा 08 जनवरी 2022 को निर्गत विधानसभा 2022 गाइडलाइन में उल्लिखित अन्य निर्देश यथावत लागू रहेंगे।

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