- ट्यूबवेल पर खून में लथपथ मिला छात्र का शव, छात्र के सिर में गोली मारी
जनवाणी संवाददाता |
मवाना: क्षेत्र के गांव मीवा के जंगल में अज्ञात लोगोें ने इंटर के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। छात्र का शव उसके खेत के पास ट्यूबवेल के पास पड़ा मिला। घटना की जानकारी पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भिजवाया। परिजनों ने गांव के एक परिवार पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस घटना की छानबीन में जुटी है।
थाना क्षेत्र गांव मीवा निवासी हर्ष (18) पुत्र सुरेन्द्र मवाना सरस्वती इंटर कालेज का छात्र था। सुरेन्द्र पूर्व में सऊदी अरब में नौकरी करते थे, लेकिन वर्तमान में कुछ महीनों से गांव में ही खेती करते हैं। परिवार में पत्नी और दो बेटे हैं। बड़ा बेटा हर्ष और छोटा बेटा आयुष दसवीं का छात्र है। गुरुवार शाम पांच बजे के आसपास हर्ष खेत पर टयूबवेल चलाने गया था। अज्ञात लोगों ने हर्ष के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को उसके खेत के पास टयूबवेल पर डाल दिया।
करीब साढ़े छह बजे ग्रामीणों ने मीवा अलीपुर मोरना मार्ग स्थित टयूबवेल पर एक युवक का खून में लथपथ शव पड़े देखा तो गांव में सूचना दी। सूचना मिलते ही हर्ष के परिजन व तमाम ग्रामीण मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि हर्ष का शव खून में लथपथ ट्यूबवेल के पास पड़ा है। परिजनों ने घटना की जानकारी थाना मवाना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थाना मवाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की परिवार से जानकारी की।
परिजनों ने बताया कि उनकी गांव के राजपाल, कुंवरपाल पुत्रगण गजेन्द्र से काफी पुरानी रंजिश चल रही है। जिसके चलते उन्हीं लोगों ने हर्ष की हत्या की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर मेडिकल मोर्चरी के लिए भिजवाया। उधर, पुलिस हत्या के चलते हत्यारों की तलाश में जुट गई है।
महेन्द्र 307 के मुकदमे में गया था जेल
ग्रामीणों ने बताया कि वर्ष 2019 में हर्ष का चाचा महेन्द्र गांव के दूसरे पक्ष राजपाल कुंवरपाल पुत्रगण गजेन्द्र के साथ रंजिश के चलते जेल गया था। गजेन्द्र पक्ष ने महेन्द्र पर धारा 307 का मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसमें वह जेल गया था, लेकिन वर्ष 2021 में दोनों पक्ष में आपसी समझौता हो गया था। जिसमें गजेन्द्र पक्ष ने महेन्द्र पक्ष से 32 लाख रुपये लेकर समझौता कर लिया था। जिसमें वह जेल से छूट गया था। बताते हैं कि तभी गजेन्द्र पक्ष ने महेन्द्र पक्ष से बदला लेने की धमकी दी थी।
कहासुनी में अधेड़ की गला घोंटकर हत्या
खरखौदा: थाना क्षेत्र के गांव धंतला स्थित नाले में अधेड़ का शव पड़ा होने की सूचना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नाले से निकालने के बाद शिनाख्त कराई। मृतक की शिनाख्त थाना भोजपुर क्षेत्र के गांव तलेहटा निवासी के रूप में की गई। पुलिस ने मृतक के बेटे की तहरीर पर गांव के दो युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कुछ ही घंटों में आरोपियों को हिरासत में लेकर घटना का खुलासा कर दिया।
धंतला तलेहटा के रास्ते पर धंतला स्थित नाले में गुरुवार सुबह राहगीरों ने अधेड़ का शव पड़ा देखा और ग्रामीणों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने थाना पुलिस को नाले में शव पड़ा होने की जानकारी दी। सूचना पर थाना प्रभारी राजीव सहरावत पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और शव को नाले से निकलवाकर ग्रामीणों से शिनाख्त कराई तो मृतक की पहचान पड़ोसी गांव तलेहटा थाना भोजपुर निवासी मदन (54) पुत्र हरपाल जाटव के रूप में हुई।
सूचना पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने गांव के दो युवकों पर हत्या कर शव नाले में फेंकने की आशंका जताते हुए पुलिस को नामजद तहरीर दी। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेज दिया। वहीं, मृतक के बेटे सचिन की तहरीर पर गांव के विजय पुत्र सतीश व प्रणव शर्मा पुत्र शौराज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दोनों आरोपियों को दबोच लिया।
थाने पहुंचे एसपी देहात कमलेश बहादुर ने दोनों से पूछताछ के बाद बताया कि खरखौदा में गांव के चार युवकों ने पहले शराब पी। उसके बाद रास्ते में तीनों के बीच नशे में किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई थी। दोनों ने मिलकर मदन के सिर पर डंडे से वार कर बेहोश कर दिया और फिर तौलिये से गला घोंटकर हत्याकर शव नाले में फेंक दिया।
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में 20 वर्ष का कारावास
मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अधिनियम राम किशोर पांडे ने नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म करने के आरोप में आरोपी शादाब पुत्र रहसुद्दीन को दोषी पाते हुए 20 वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सरकारी वकील कुलदीप मोहन व नरेंद्र चौहान ने बताया की वादी मुकदमा ने थाना इंचौली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री जोकि कक्षा छह की छात्रा है।
आरोपी पीड़िता के सामने वाले घर पर किराए पर रहता था। गत 15 मार्च 2022 को वह उसकी पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ कहीं ले गया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ अपहरण एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज हो गई थी। बाद में पुलिस ने पीड़िता को आरोपी के साथ बरामद किया था और पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। न्यायालय में सरकारी वकील ने कुल छह गवाह पेश किये। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को 20 वर्ष के कारावास से दंडित किया है।