Tuesday, July 9, 2024
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HomeUttar Pradesh NewsMuzaffarnagarदुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा

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जनवाणी संवाददाता |

मुजफ्फरनगर: विशेष सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो एक्ट) द्वारा नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी। आरोपी को सजा दिलाने में मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन करते हुए गुणवत्तापूर्ण विवेचना सम्पादित कर तथा अभियोजन की सशक्त पैरवी की गयी, जिसके बाद ही आरोपी को सजा मिल पायी।

बता दें कि 30 जुलाई 2022 को थाना कोतवाली नगर पर लिखित तहरीर देकर अवगत कराया गया था कि अभियुक्त आरिज पुत्र मुन्ना निवासी रामपुरी थाना कोतवाली नगर, मुजफ्फरनगर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की गयी थी। वादी की तहरीर के आधार थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

घटना की गंभीरता के दृष्टिगत अभियुक्त की यथाशीघ्र गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन किया गया था। थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए अभियुक्त आरिज को 30 जुलाई को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था तथा थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुये गुणवत्तापूर्वक विवेचना संपादित कर आरोपी के खिलाफ 10 अगस्त को आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया गया ।

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने जैसे जघन्य अपराध में एसएसपी मुजफ्फरनगर के निर्देशन में तथा सहायक पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर स्तर से प्रभावी पैरवी की गयी व समस्त गवाहों को समय से कोर्ट के समक्ष उपस्थित कराया गया एवं विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रभावी पैरवी की गई।

अभियोजन व पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरुप शनिवार को विशेष सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा अभियुक्त आरिज उपरोक्त को धारा 376 भादवि व 06 पोक्सो अधिनियम के अन्तर्गत आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

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