जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरा निकाह कर रहे युवक के अरमानों पर उस समय पानी फिर गया, जब उसके मंडप में पहुंचने से पहले ही बारात के बीच पहली पत्नी पहुंच गई। पहली पत्नी ने बारातियों के सामने जमकर हंगामा किया, जिस पर आरोपी युवक रास्ते से ही निकाह किए बिना ही वापस लौट गया। पीड़िता ने लिसाड़ी गेट थाने पर पहले पति पर रिपोर्ट दर्ज कराई है।
मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा खतौली निवासी सईद की बेटी मुस्कान की शादी दो साल पहले जनपद बुलंदशहर के कस्बा गुलावठी में जाफर पुत्र युनूस से हुई थी। पति से अनबन के चलते शादी के कुछ दिन बाद ही मुस्कान अपने घर वापस खतौली चली आई थी। तब से लेकर अब तक वह अपने मायके में ही परिजनों के साथ रह रही है। दूसरी ओर, पत्नी मुस्कान के न आने पर जाफर ने दूसरे निकाह के सब्जबाग देखने शुरू कर दिए। जाफर को उसके खास रिश्तेदार ने मेरठ के गांव लिसाढ़ी में एक युवती का रिश्ता बताया। गुपचुप ढंग से रिश्ता तय हो गया। फिर, गोपनीय ढंग से निकाह की तैयारियां भी जाफर ने पूरी कर ली। मंगलवार की रात में बारात नूरनगर रोड स्थित बीएस पैलेस में आना तय हुआ। मंडप में बारात के स्वागत और आदर सत्कार की सभी तैयारियां लड़की पक्ष के द्वारा समय से पूरी कर ली गई। बारात के आने का इंतजार दुल्हन पक्ष के लोग करने लगे। बारात भी रात करीब दस बजे मंडप में पहुंच गई। दुल्हन पक्ष के लोग दुल्हे जाफर का इंतजार कर रहे थे। दुल्हे के आने में देरी होने पर दुल्हन पक्ष के लोग बेचैन हो रहे थे। इसी बीच एक महिला परिजनों के साथ मंडप में आ धमकी। महिला सीधे दुल्हन के पिता से मिली। उसने दुल्हन के पिता को बताया कि उसका जाफर से दो साल पहले निकाह हो चुका है। उसने निकाहनामा भी दिखाया। निकाहनामा में मुस्कान का जाफर के साथ निकाह का जिक्र देख दुल्हन पक्ष के लोगों के पैरों से जमीन खिसक गई। सूचना पर लिसाड़ी गेट थाना पुलिस भी मंडप में पहुंच गई। इसी बीच बारात में आए एक रिश्तेदार ने दूसरी बार दुल्हे बने जाफर को फोन कॉल कर पूरा वाक्या बता दिया। जिस पर दुल्हा जाफर रास्ते से ही वापस लौट गया। इधर, मुस्कान ने लिसाड़ी गेट थाने पर जाफर पुत्र युÞनूस के खिलाफ तलाक दिए बिना दूसरा निकाह करने की कोशिश करने के आरोप लगाते हुए तहरीर दी है। थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया कि महिला की तहरीर मिली है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
घर में घुसकर महिला की हत्या का प्रयास
बेलदारान मोहल्ले में ससुराल पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर महिला की जमकर पिटाई की। आरोप है कि गला दबाकर उसकी हत्या का प्रयास किया। आसपास के लोगों ने उसकी जान बचाई। पीड़िता ने आरोपियों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। बेलदारान मोहल्ला निवासी जीनत पत्नी इमरान ने बताया कि ससुराल के लोग उनसे रंजिश रखते हैं। बुधवार को उसका पति काम पर गया हुआ था। आरोप है कि तभी ससुराल पक्ष के लोग वहां पहुंचे और गाली-गलौज कर दी। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला की बेरहमी से पिटाई की। आरोप है कि गला दबाकर उसकी हत्या का प्रयास किया। शोर सुनकर आसपास के लोग वहां पहुंच गए और उसकी जान बचाई। इसके बाद आरोपी धमकी देते हुए फरार हो गए। पीड़िता ने थाने पर आरोपियों के खिलाफ तहरीर देते हुए पुलिस से कार्रवाई की मांग की।
चौकीदार की गैर इरादतन हत्या में दो को 10 साल का कारावास
सेना के प्रतिबंधित क्षेत्र में पशुओं को घास चराने से मना करने पर चौकीदार के साथ मारपीट कर उसके ऊपर तेजाब फेंकने तथा में अस्पताल में मृत्यु हो जाने के मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 ने दो हत्यारों को दस साल के कारावास की सजा सुनाई है। लालकुर्ती थाने पर 18 फरवरी 1996 को मेजर/ प्रभारी अधिकारी सैन्य कार्य राममेहर सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मेजर ने आरोप लगाए थे कि तोपखाना बाजार निवासी भईया उर्फ वेदप्रकाश पुत्र कल्लूराम व मुकेश कुमार पुत्र हरिराम जबरदस्ती सेना के प्रतिबंधित क्षेत्र में पशुओं को घास चराना चाह रहे थे। इस पर चौकीदार योगेश्वर पुत्र रघुनाथ ने उनको ऐसा करने से मना किया जिस पर दोनों ने योगेश्वर के साथ मारपीट की और तेजाब से हमला कर दिया। गंभीर हालत में चौकीदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचा के दौरान उसकी मृत्यु हो गई थी। इस मामले में विवेचक ने मुकदमे से संबंधित साक्ष्य एकत्रित कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। एडीजीसी मुकेश कुमार मित्तल ने बताया कि बुधवार को न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-2 ने अभियुक्त भईया उर्फ वेदप्रकाश पुत्र कल्लूराम तथा मुकेश कुमार पुत्र हरिराम को दोषी पाते हुए दस साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, दस हजा

