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जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आज मंगलवार को पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना मामले में दी गई सजा को निलंबित कर दिया है।
Islamabad High Court (IHC) suspended Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Chairman Imran Khan's sentence awarded to him in the Toshakhana case, reports Pakistan's Geo News pic.twitter.com/g7NyO1aIw3
— ANI (@ANI) August 29, 2023
पाकिस्तान के जियो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए इमरान खान को मिली सजा पर रोक लगा दी और तुरंत रिहा करने का आदेश दिए है।
बता दें कि तोशाखाना मामले में इमरान खान को पहले इस्लामाबाद की एक अदालत ने 5 अगस्त को 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से ही वह जेल में बंद थे।
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