जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: नए कानून के अंतर्गत पंजीकृत मुकदमों में मेरठ परिक्षेत्र में मई माह में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करने पर 14 मुकदमों में अदालतों के द्वारा सजा सुनाई गई है। डीआईजी मेरठ रेंज कलानिधि नैथानी ने बताया कि एक जुलाई 204 से तीन नये कानून लागू देशभर में लागू हुए थे। इन कानून के लागू होने के उपरांत नए कानून के अन्तर्गत पंजीकृत किये गए मुकदमों में पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्रवाई पूर्ण कर न्यायालय में प्रभावी पैरवी की। इसे उपरांत परिक्षेत्र के जनपद मेरठ व हापुड़ में 14 अभियोगों में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को सजा सुनाई गई है।
जनपद मेरठ में चोरी के आठ प्रकरणों में जिनमें थाना मवाना के दो प्रकरण तथा थाना नौचंदी, परतापुर, पल्लवपुरम, गंगानगर, सदर बाजार व इंचौली के एक-एक प्रकरण में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गई है। इसी प्रकार जनपद हापुड़ में छह प्रकरणों में जिनमें महिला थाना पर पंजीकृत सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैलाने से सम्बन्धित तीन अभियोग में, थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत विस्फोटक पदार्थों के संबंध में लापरवाही आचरण से सम्बन्धित एक अभियोग में तथा धार्मिक स्थल के अपमान या नुकसान पहुंचाने से संबंधित एक अभियोग में एवं थाना सिंभावली पर पंजीकृत धार्मिक स्थल के अपमान या नुकसान पहुंचाने से संबंधित एक अभियोग में न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण को कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई गयी है। डीआईजी ने परिक्षेत्र के सभी जनपद प्रभारी को नए कानून के अन्तर्गत पंजीकृत अभियोगों में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कराने व अधिक से अधिक प्रकरणों में सजा कराने के निर्देश दिए। जिससे नवीन प्रावधानों का त्वरित लाभ पीड़ितों को न्याय के रुप में मिल सके।