Saturday, July 27, 2024
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पुरानी कारों का बाजार, नए जैसा

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  • यूपी सहित पूरे देश में पुरानी कारों के बाजार के जमते पैर
  • सरकार ने भी कार डीलरों को दिए और अधिक अधिकार

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: इंसान के लिए स्टेटस सिम्बल बनती जा रहीं कारों को खरीदना अब उनकी पहुंच के और करीब है। शहर में कई स्थानों पर कार बाजार इस बात के गवाह भी हैं। उधर, सरकार भी पुरानी कारों की बिक्री करने वाले डीलरों को सहुलियत दे रही है। इस काम में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से ही सरकार ने डीलरों को ही कुछ जरुरी अधिकार दे दिए हैं। इस समय केसर गंज, गढ़ रोड, रुढ़की रोड, दिल्ली रोड, पल्लवपुरम व मोदीपुरम सहित शहर के कई अन्दरूनी हिस्सों में यह काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है।

शहर में कई जगह बाकायदा कार बाजार के नाम से भी पुरानी कारों को बेचने का कारोबार किया जा रहा है। कार बाजार से जुड़े सूत्रों के अनुसार इस बाजार का सालाना टर्न ओवर भी भारी भरकम है जिससे सरकार को भी खासा राजस्व हासिल हो रहा है। इन्ही सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने इस कारोबार से जुड़े लोगों को सहुलियतें देने का फैसला किया है। इसी संदर्भ में पुरानी कारों के डीलर्स को सरकार ने और ज्यादा अधिकार देने का ऐलान किया है।

इसके साथ ही साथ किसी भी डीलर की प्रमाणिकता की पहचान की खातिर पंजीकृत वाहनों के डीलरों के लिए अधिकार प्रमाण पत्र भी पेश किया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की इस पहल पर पुरानी कारों के बाजार को संजीवनी मिलेगी और इसमें और मजबूती आएगी। इस संबध में सरकार ने केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अध्याय तीन में भी कुछ संशोधन किया है। देश में पुरानी कारों का बाजार लगातार पैर जमा रहा है।

मेरठ सहित वेस्ट यूपी के कई शहरों में यह कारोबार खूब फल फूल रहा है। मेरठ में तो आसपास के कई शहरों से ग्राहक पुरानी कारों की खरीद फरोख्त करने आते हैं। सरकार द्वारा अधिनियम में किए गए संशोधन के तहत बाकायदा अधिसूचना तक जारी कर दी गई है। इस अधिसूचना के तहत पंजीकृत मालिक एवं डीलर के बीच वाहन की डिलीवरी की सूचना देने की प्रक्रिया को और विस्तार दिया गया है

तथा पंजीकृत वाहनों के कब्जे वाले डीलर की शक्तियों को भी स्पष्ट किया गया है। अधिसूचना के अनुसार अब डीलरों को अपने कब्जे वाले मोटर वाहनों के लिए पंजीयन एवं फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण, डुप्लीकेट पंजीकरण प्रमाण पत्र, एनओसी व स्वामित्व के हस्तानांतरण के लिए आवेदन करने का अधिकार दिया गया है।

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