Sunday, May 3, 2026
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मुजफ्फरनगर दंगे के 11 दोषियों को हुई सजा

  • भाजपा विधायक विक्रम सिंह सैनी सहित 11 पाये गये थे दंगे में शामिल, 15 को सबूत के अभाव में किया बरी
  • 2013 में हुए दंगे के दौरान तोड़फोड़ का मामला, सभी दोषियों पर 10-10 हजार जुर्माना

जनवाणी संवाददाता |

मुजफ्फरनगर: जनपद में वर्ष 2013 में हुए दंगे के मुकदमे में खतौली से भाजपा विधायक विक्रम सैनी सहित 11 आरोपियों को कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए दो-दो साल कैद की सजा सुनाई है। सभी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला तभी से न्यायालय में विचाराधीन था। विचरण के दौरान ही एक आरोपी की मृत्यु हो गई थी। आरोप तय होने के साथ ही न्यायालय परिसर में आरोपियों के परिजनों का जमावड़ा लग गया था, तो वहीं स्थानीय भाजपा नेता भी अदालत परिसर में पहुंच गये थे।

गौरतलब है कि ग्राम कवाल में हुए तिहरे हत्याकांड के बाद 29 अगस्त 2013 को गांव में दो पक्षों के बीच हुई मारपीट और फायरिंग के मामले में एसएचओ जानसठ ने विधायक विक्रम सैनी सहित 24 आरोपियों के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। जिनके खिलाफ पुलिस ने चार्जशिट दाखिल की थी।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान विधायक विक्रम सैनी, धर्मवीर सिंह, दीपक पुत्र चंद्रबोस, दीपक पुत्र बिजेन्द्र, मौलाना मुकर्रम, नूरमोहम्मद, गुलशन, सोनू, प्रदीप व रोहताश को दोषी मानते हुए सजा के लिए तिथि मुकर्रर की गई। इस मामले की सुनवाई अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कोर्ट-4 के न्यायधीश गोपाल उपाध्याय ने की। इससे पहले अनीस, अबरार, फैसल, शहजाद, रफी, बब्बर, शाहजेब, उस्मान, मुकर्रम, राकेश, मनोज व गौरव को बेकसूर मानते हुए अदालत ने बरी कर दिया।

एक अन्य आरोपी फारुख को मात्र शस्त्र अधिनियम का दोषी माना गया। उसे एक साल की सजा व पांच हजार रुपये का जुर्माना झेलना होगा। विधायक सहित उनके 11 साथियों को अदालत ने विभिन्न धाराओं में दोषी मानते हुए दो-दो साल की सजा व 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सजा के साथ ही दोषियों को जमानत दाखिल करने पर कोर्ट के बाहर ही जमानत दे दी गई।

कवाल कांड के 2 दिन बाद आपस में भिड़े थे हिंदू-मुस्लिम

27 अगस्त 2013 को जानसठ थाना क्षेत्र के गांव कवाल में शाहनवाज की हत्या के बाद मलिकपुरा निवासी ममेरे भाईयों सचिन और गौरव की हत्या कर दी गई थी। जिससे गांव में तनाव फैल गया था। 28 अगस्त को सचिन और गौरव की अंत्येष्टि से लोटते लोगों ने कवाल में मारपीट और तोड़ फोड़ की थी। जिसके उपरांत संमाचार पत्रों में प्रकाशित फोटो को लेकर कवाल में दोनों समुदाय के लोगों के बीच बहस हो गई थी।

तोड़फोड़, फायरिंग करते 9 हुए थे गिरफ्तार, 15 थे फरार

जानसठ थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक शैलेन्द्र कुमार शर्मा ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि 29 अगस्त को वह अपने हमराह के साथ गांव कवाल में गश्त पर थे। 12 बजे उन्हें गांव में मोहल्ला भूमिया के आसपास हिंदु और मुस्लिम पक्ष के बीच झगड़े की सूचना मिली। देखा तो मोहल्ला भूमिया के समीप अनीस और अबरार के मकान की छत पर चढ़कर मुस्लिम समाज के लोग और चन्द्रशेखर बोस के मकान के ऊपर चढ़कर दूसरे पक्ष के लोग एक दूसरे पर पथराव कर रहे थे।

आरोप था कि मौलाना मुकर्रम ने अपनी लाईसेंसी बंदूक फायरिंग की थी। जबकि दीपक पुत्र चन्द्रशेखर आदि भी नाजायज असलाहा से फायरिंग कर रहे थे। पुलिस ने मौके से 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था जबकि काफी लोग फरार हो गए थे। जिनमें 15 लोगों को नामजद किया गया था।

बलकटी के साथ पकड़े गए थे विधायक विक्रम सैनी

तत्कालीन एसएचओ जानसठ शेलेन्द्र वर्मा ने हथियारों के साथ मौके से काफी गिरफ्तारी की थी। जिनमें खतौली से भाजपा के मौजूदा विधायक उस समय ग्राम प्रधान थे, तब विक्रम सैनी को बलकटी के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार आरोपित धर्मवीर और सलेकचंद को एक-एक बल्लम, रविन्द्र को फरसा और नूर मोहम्मद को तलवार के साथ हिरासत में लिया गया था। जबकि रोहताश, सोनू, दीपक, प्रवीण को भी मौके से ही गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने एफआइआर में फारूख पर रायल से फायरिंग करना दिखाया था। पुलिस ने उक्त सहित 24 लोगों को नामजद आरोपित बनाया था।

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