Tuesday, March 17, 2026
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हत्या में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास

  • तीनों आरोपियों पर जुर्माने के 20-20 हजार रुपये से किया गया दंडित

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-1 मेरठ फूलचंद पटेल ने हत्या के आरोप में आरोपी जगराम पुत्र कौशर, सोनू उर्फ कलीम पुत्र सलीम व आमिर पुत्र सलीम निवासीगण ग्राम महलका थाना फलावदा को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है।

एडीसीसी क्रिमिनल मुकेश मित्तल ने बताया कि वादी मुकदमा मुरारी लाल पुत्र झंडू सिंह ने थाना फलावदा में गत 27 अप्रैल 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका लड़का प्रताप सिंह सुबह करीब 9.30 बजे गोबर की बुग्गी लेकर अपने मकान में उतार रहा था।

इतने मे आरोपी महलका से लान मशीन लेकर आये और रास्ते में वादी के बेटे को गाली बकते हुए मारपीट शुरू कर दी। उनका विरोध करने पर सभी ने वादी मुकदमा के घर मे घुसकर जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडे से मारपीट शुरू कर दी। जिससे वादी के पुत्र प्रताप सिंह के सिर में काफी गंभीर चोट आई।

उपचार के दौरान उसके बेटे की मिमहेन्स अस्पताल में मृत्यु हो गयी। पुलिस ने विवेचना कर आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। न्यायालय में सभी आरोपियों की और से कहा गया कि उन्हें इस मुकदमे में झूठा फंसाया जा रहा है। जिसका सरकारी अधिवक्ता ने कड़ा विरोध किया।

न्यायालय में वादी अधिवक्ता सुरेंद्र शर्मा व एडीसीसी क्रिमिनल मुकेश मित्तल ने 11 गवाह पेश किए। न्यायालय ने गवाहों व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तीनों आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। वही, अन्य आरोपी मोहम्मद फरमान उर्फ भूरा की पत्रावली न्यायालय ने किशोर अपचारी घोषित करते हुए किशोर न्याय बोर्ड में हस्तांतरित कर दी थी।

एडीजी आदित्य मिश्रा के कोर्ट में बयान दर्ज

सोमवार को स्पेशल जज एंटी करप्शन किरण बाला की अदालत में एडीजी दिल्ली आदित्य मिश्रा ने अपने बयान दर्ज कराएं। विशेष लोक अभियोजक संजीव गुप्ता ने बताया कि वादी नेत्रपाल ने एंटी करप्शन आगरा में में शिकायत की थी कि दो आरक्षी सिपाही प्रमोद व गोविंद राम रिश्वत लेकर ट्रैक्टरों को निकलने देते हैं।

एंटी करप्शन की टीम ने 21 अक्टूबर 2008 को आगरा जिले के थाना छत्ता क्षेत्र में दोनों आरक्षी सिपाही को भूसा से भरे ट्रैक्टर से 100 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। 2008 में आगरा जिले के डीआईजी/एसएसपी आदित्य मिश्रा ने दोनों आरक्षी सिपाही पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी थी। सोमवार को इस मामले में एडीजी दिल्ली आदित्य मिश्रा ने एंटी करप्शन की अदालत में पहुंचकर अपने बयान दर्ज कराएं जबकि दौरान विचारण अभियुक्त गोविंद राम की मृत्यु हो चुकी है।

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