Wednesday, March 25, 2026
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त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों पर होगा उपनिर्वाचन

  • जुलाई-अगस्त 2022 का कार्यक्रम घोषित, निर्वाचन एवं सहायक निर्वाचन अधिकारी

जनवाणी संवाददाता |

सहारनपुर: राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निदेर्शों के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत अखिलेश सिंह ने जनपद सहारनपुर के ग्राम पंचायतों के प्रधानों तथा उनके सदस्यों के वैधानिक रूप से रिक्त स्थानों/पदों जो कि माननीय न्यायालय के स्थगनादेश से बाधित न हो, पर उप निर्वाचन के संबंध में समय सारिणी के आधार पर निर्वाचन करवाने के निर्देश दिए।

निर्धारित समय सारिणी के अनुसार नाम निर्देशन पत्रों को जमा करने की अंतिम दिनांक 20 जुलाई प्रात: 10 से सायं 04:00 बजे तक, नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 21 जुलाई को पूर्वान्ह 10:00 बजे से कार्य समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने का दिनांक 22 जुलाई को पूर्वान्ह 10:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक, प्रतीक आवंटन 22 जुलाई को अपरान्ह 03:00 बजे से कार्य समाप्ति तक, मतदान 04 अगस्त को प्रात: 07:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक तथा मतगणना 05 अगस्त को प्रात: 08:00 बजे से होगी।

नियुक्त निर्वाचन अधिकारी पंचायत रिक्त पदों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सार्वजनिक सूचना निर्गत करेंगे तथा उसकी प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत) को तत्काल भेजेंगे। इस निर्वाचन कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार कराते हुए संबंधित ग्राम पंचायतों में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी। सार्वजनिक जानकारी हेतु ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत कार्यालय के सूचना पटट् पर यह कार्यक्रम प्रदर्शित किया जायेगा। उक्त उप निर्वाचन उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सदस्यों, प्रधानों और उप प्रधानों का निर्वाचन) नियमावली 1994 के अनुसार सम्पन्न होगा।

उप निर्वाचन में प्रधान ग्राम पंचायत व ग्राम पंचायत सदस्यों के नामांकन पत्र दाखिल करने, उनकी संवीक्षा करने, उम्मीदवारी वापसी लेने, चुनाव चिन्ह आवंटन तथा मतगणना का कार्य संबंधित विकासखण्ड मुख्यालय पर होगा। परिणाम की घोषणा भी संबंधित विकासखण्ड मुख्यालय पर की जायेगी। समय सारणी के मध्य पडने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों पर भी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे और निर्धारित समय सारणी के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। संदर्भित निर्वाचन कोविड-19 व अन्य किसी महामारी के संबंध में राज्य आपदा प्रबन्ध, राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा निदेर्शों का कडाई के साथ अनुपालन कराते हुए सम्पन्न कराए जाएंगे।

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