- पीड़ित ने एसएसपी से लगाई कार्रवाई की गुहार
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: प्रॉपर्टी का काम करने वाले एक युवक को उसके पार्टनर का नाम लेकर फतेहगढ़ जेल में बंद एक बदमाश ने पांच लाख की रंगदारी मांगते हुए जान से मारने की धमकी दी है। प्रॉपर्टी का काम करने वाले युवक ने एसएसपी से मिलकर कार्रवाई की मांग की है।
रितुराज पुत्र धर्मपाल निवासी ग्राम जिंजोखर थाना कंकरखेड़ा ने एसएसपी को दिये प्रार्थनापत्र में कहा है कि उसकी जान पहचान अंकुर यादव व उसके पिता रमेशचंद यादव निवासी नंगला बट्टू प्रभात नगर थाना सिविल लाइन से थी। अंकुर यादव आदि ने मुझे अपने साथ प्रॉपर्टी का काम करने के लिये कहा और पांच लाख रुपये की हिस्सेदारी बनाने को कहा और मैंने तीन लाख रुपये नकद दे दिये।
इसके बाद उपरोक्त लोगों ने मेरे से बात करना बंद कर दिया और फिर फोन भी उठाने बंद कर दिये। अंकुर यादव व रमेशचंद यादव फर्जी तरीके से लोगों से रुपये हड़पते है और जमीन पर कब्जा करते है और फिर बेच देते हैं। जब इनकी शिकायत एमडीए में की तो इन लोगों ने मेरी हत्या कराने के लिये फतेहगढ़ जेल में बंद मुजफ्फरनगर निवासी विपुल खुन्नी से 26 जुलाई को फोन करवा कर धमकी दिलवाई कि अगर शिकायत वापस नहीं ली तो जान से मार देंगे और पांच लाख रुपये देने पड़ेंगे। जेल से ही अंकुर आदि से मिलकर मेरी हत्या की साजिश कर रहे है। मुझे कई दिन से जान को खतरा है। अंकुर यादव व रमेश चंद्र यादव व सनी के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई करें।
लिसाड़ी गेट में बन रही थी पिस्टल, एसटीएफ का छापा
लिसाड़ी गेट में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई कर अवैध पिस्टल बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मौके से तीन लोगों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में पिस्टलें और अधनिर्मित हथियार बरामद किये हैं। वहीं, हथियार बनाने के उपकरण भी पुलिस को मिले हैं। लिसाड़ी गेट में पूर्व में भी अवैध असलाह बनाने की फै क्ट्री पकड़ी जा चुकी हैं।

एसटीएफ के एएसपी ब्रजेश सिंह ने बताया कि इस बार एसटीएफ को गोपनीय सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में अवैध हथियार बनाकर उन्हें बाहर सप्लाई किया जाता है। सूचना के बाद एसटीएफ की टीम ने गोपनीय स्तर पर एक मकान में छापा मारते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
मौके से एसटीएफ को भारी मात्रा में पिस्टलों का जखीरा बरामद हुआ है। जिसमें हथियार बनाने के औजार और ड्रिल मशीन व लोहे की रॉड भी मिली हैं। एसटीएफ के अनुसार मोहम्मद राशिद पुत्र सलीम निवासी आशियाना कालोनी लिसाड़ी गेट, मोहम्मद आमिर पुत्र नूर मोहम्मद निवासी धोबी वाली गली भूमिया का पुल और आस मोहम्मद पुत्र नन्हे धोबी वाली गली भूमिया का पुल को गिरफ्तार किया है।
खाद्यान्न घोटाले के आरोपी की अग्रिम जमानत खारिज
विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट अम्बर रावत ने खाद्यान्न घोटाले के आरोपी राजेंद्र सिंह पुत्र रामचंद्र निवासी ग्राम खानपुर मेरठ की अग्रिम जमानत अर्जी को गंभीर अपराध पाते हुए खारिज कर दिया। अभियोजन के कथानुसार वादी मुकदमा पूर्ति अधिकारी दिव्या श्रीवास्तव ने थाना जानी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि खानपुर निवासी अंकित द्वारा आरोपी राजेंद्र सिंह उचित दर विक्रेता ग्राम खानपुर के खिलाफ शिकायत की और बताया कि इनके द्वारा राशन की दुकान पर राशन पूर्ण रूप से नहीं दिया जाता है।
राशन के सामान की काला बजारी कर देते हैं। जिसके बाद वादी द्वारा आरोपी राशन की दुकान पर छापा मारा तो वहां काफी मात्रा में सामान नहीं मिला और कारण पूछने पर कोई स्पष्टीकरण आरोपी नहीं दे पाया। जिसके बाद वादी मुकदमा ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। आरोपी की तरफ से उनके अधिवक्ता ने कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है। जिस पर सरकारी वकील मोहम्मद यासिर ने अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध किया। अदालत ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया।

