- संशोधनों के साथ सरकार ने लागू की पीएमएमवीवाई योजना 2.0
जनवाणी संवाददाता |
सहारनपुर: कुछ खास संशोधनों के बाद भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना (पीएमएमवीवाई) 2.0 को लागू कर दिया है। अब तीन किस्तों में मिलने वाली पांच हजार रुपये की धनराशि फकत दो किस्तों में ही दे दी जाएगी। यही नहीं, इस योजना का लाभ लेने के लिए पिता के आधार कार्ड की अनिवार्यता को भी समाप्त कर दिया गया है। योजना का कामकाज पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है। योजना के तहत दूसरा बच्चा लड़की होने पर पूरा लाभ मिलेगा।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. संजीव मांगलिक ने बताया – योजना में आंशिक परिवर्तन किया गया है। समय सीमा में बदलाव कर दिया गया है। अब बच्चा पैदा होने के 270 दिन तक लाभार्थी पंजीकरण कर सकेंगी। योजना को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। अब लाभार्थी की ओर से फार्म भरने की जरूरत नहीं होगी। आशा कार्यकर्ता और एएनएम पोर्टल पर सीधे तौर पर लाभार्थी का ब्यौरा भर सकेंगी। बता दें कि योजना में पहले पिता का आधार कार्ड होना अनिवार्य था। अब यह अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। इससे उन महिलाओं को भी लाभ मिल सकेगा जो कि तलाकशुदा और सिंगल मदर हैं।
केवल मां के आधार कार्ड पर भी योजना का लाभ मिल सकेगा। इस संदर्भ में जिला कार्यक्रम प्रबंधक (डीपीएम) खालिद हसन ने बताया – प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहले लाभार्थी को तीन किस्तों में पांच हजार रुपये दिए जाते थे। पहले प्रथम किस्त के रूप में 1000 रुपये, दूसरी किस्त के रूप में (गर्भावस्था के छह माह बाद) 2000 रुपये और बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने पर और प्रथम चक्र का टीकाकरण होने पर तीसरी किस्त के रूप में 2000 रुपये दिए जाने का प्रावधान था। लेकिन अब इतनी ही धनराशि दो किस्तों में दी जाएगी।
खालिद हसन ने बताया – प्रथम किस्त तीन हजार रुपये प्रसव पूर्व कम से कम एक जांच होने पर और दूसरी किस्त दो हजार रुपये बच्चे के जन्म का पंजीकरण होने, बच्चे के प्रथम चक्र का टीकाकरण होने पर मिलेगी। उन्होंने बताया – केंद्र सरकार की ओर से मिले लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 1 जनवरी 2017 से अब तक 104459 लाभार्थियों के फार्म पंजीकृत किए जा चुके हैं। अब तक 46.11 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। योजना का क्रियान्वयन भी पूरी तरह पारदर्शी है।