Wednesday, March 18, 2026
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बच्ची से छेड़छाड़ करने पर 2 साल की की सजा व जुर्माना

जनवाणी संवाददाता |

मुजफ्फरनगर: कोर्ट ने 7 साल की बच्ची से छेड़छाड़ के आरोप में दोषी ठहराए गए युवक को 2 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 5 हजार का जुर्माना भी लगाया है। रकम जमा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र के एक कॉलोनी में 7 अप्रैल 2017 को 7 साल की बच्ची के साथ छेड़छाड़ की गई थी। उन्होंने बताया कि पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि वह कॉलोनी में शाखा लगा रहे थे।

उन्होंने बच्ची से कहा कि वह छत पर चली जाए। आरोप था कि जब उनकी बच्ची छत पर गई तो वहां पड़ोस का देवेंद्र गौतम पुत्र श्रीचंद पहुंच गया और उसने बच्ची को मोबाइल पर अश्लील वीडियो दिखाई। इसके बाद उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि बच्ची चीखी तो पड़ोसी वहां पहुंच गए और आरोपी देवेंद्र गौतम को पकड़ लिया। उसके मोबाइल पर ब्लू फिल्म चल रही थी।

देवेंद्र गौतम को पुलिस को सौंप दिया। विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा और मनमोहन वर्मा ने बताया कि घटना के मुकदमे की सुनवाई पोक्सो कोर्ट जज बाबूराम ने की। उन्होंने बताया कि कोर्ट ने देवेंद्र गौतम को 2 साल कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

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