जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीक्यूएम) ने बड़ा फैसला लिया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 1 अक्तूबर से डीजल से चलने वाले जनरेटरों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
सीक्यूएम ने घोषणा करते हुए कि 30 सितंबर तक सभी हितधारकों को अपने डीजल जनरेटर को बदलना होगा, या फिर उनमें बदलाव करके मान्यता प्राप्त गैस किट लगानी होगी। ताकि इससे होने वाले वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके।
सीक्यूएम द्वारा राज्यों को भेजी गई एडवाइजरी में कहा गया है कि 1 अक्टूबर से दिल्ली समेत हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के एनसीआर में आने वाले शहर और इलाकों यह प्रतिबंध लागू होगा।
अस्पताल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, रेल, मेट्रो, चिकित्सा सेवाओं, जीवन रक्षक उत्पाद से जुड़ी इकाइयों, नर्सिंग होम, स्वास्थ सेवाओं, घरेलू और व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी सुविधाएं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, राष्ट्रीय सुरक्षा, सेना, टेलीकॉम, डेटा सेवाएं और आईटी से जुड़ी योजनाओं को डीजी सेट के प्रयोग की अनुमति थी। अब यह भी समाप्त कर दी गई है।