नमस्कार, दैनिक जनवाणी डॉटकॉम वेबसाइट पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज मंगलवार को बताया गया है कि, यानि 1 अगस्त से जीएसटी के नियमों में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। जीएसटी गाइडलाइन्स के अनुसार, पांच करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों को ई-इनवॉइस यानी ई-चालान जनरेट करना अनिवार्य होगा।
10 करोड़ या उससे अधिक
दरअसल, अभी तक 10 करोड़ या उससे अधिक के बीटूबी लेनदेन मूल्य वाली कंपनियों को ही ई-चालान निकालना होता था। लेकिन अब 1 अगस्त से यह नियम बदल जाएगा।
Attention GST Taxpayers whose Aggregate Annual Turnover exceeds ₹5 Crore in any Financial Year pic.twitter.com/GI8X7jsphO
— CBIC (@cbic_india) July 28, 2023
बता दें कि बीते दिनों यानि 28 जुलाई को सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम ने ट्वीट कर जीएसटी के नियम में बदलाव की जानकारी दी थी। जिसमें कहा गया था कि जीएसटी टैक्सपेयर्स जिनका टर्नओवर किसी भी वित्तीय वर्ष में 5 करोड़ रुपये से अधिक है।
उन्हें 1 अगस्त 2023 से वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की बी2बी आपूर्ति या निर्यात के लिए अनिवार्य रूप से ई-चालान का उत्पादन करना होगा।
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