- आनलाइन सूचना, जांच से पीड़ितों को त्वरित मिलेगा न्याय
जनवाणी संवाददाता |
शामली: जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि विद्युत दुर्घटना/अग्निकांड की सूचना एवं जांचों में पारदर्शिता, समयद्धता एवं पीडित को त्वरित समयावधि में न्याय दिलाने के लिए जांच प्रक्रिया को 25 सितम्बर से आॅनलाइन कर दिया गया है।
गुरूवार को डीएम जसजीत कौर ने बताया कि विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा आॅनलाइन व्यवस्था के क्रियान्वयन किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड के समस्त डिस्कॉम उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड केस्को टोरेंट पावर लिमिटेड एवं नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड को पूर्व में अवगत करा दिया गया है।
घटित होने वाली विद्युत दुर्घटनाओं की सूचना विद्युत सुरक्षा निदेशालय की वेबसाइट पर जाकर आॅनलाइन किया जाना है तथा विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत दुर्घटना की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर भरकर जांच की कार्यवाही पूर्ण किया जाना है। उपरोक्त वेबसाइट पर प्रदर्शित लिंक अन्य व्यक्तियों पर जाकर विद्युत दुर्घटना अग्निकांड की सूचना दे सकते हैं उन्होंने कहा कि जनपद के अधिक्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रकार की विद्युत दुर्घटना के घटित होने की सूचना जनसाधारण वेबसाइट पर उपलब्ध कराए ताकि समय से दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर विद्युत सुरक्षा निदेशालय द्वारा जांच पूर्ण कराकर पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति दिए जाने की कार्यवाही संबंधित डिस्कॉम एजेंसी द्वारा की जा सके।

