Thursday, March 5, 2026
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30 के बाद साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से कराएं पालन: डीएम

  • कार्तिक पूर्णिमा तक के छूट खत्म, फिर भी खुल रही है दुकाने

जनवाणी ब्यूरो |

शामली: जिलातधिकारी जसजीत कौर ने कहा कि जनपद के समस्त बाजारों में उप्र दुकान एवं वाणिज्यकर अधिष्ठान अधिनियम के प्रावधान लागू है। जनपद में धनतेरस से कार्तिक पूर्णिका 30 नवम्बर तक दुकानों के लिए साप्ताहिक बंदी से छूट थी, लेकिन अब जनपद में बंदी को कड़ाई से लागू कराया जाएगा। नियम विरूद्ध दुकानें खोलने पर प्रतिष्ठानों के विरूद्ध कार्रवाई कर चालान भी किए जाएंगे।

जनपद मुख्यालय शामली समेत विभिन्न कस्बों में दुकानों की सप्ताहिक बंदी के लिए विभाग द्वारा दिवस निर्धारित किए गए हैँ। शामली में रविवार को साप्ताहिक बंदी का दिन निर्धारित है। लेकिन साप्ताहिक बंदी के बावजूद भी अक्सर शहर में दुकानें धड़ल्ले से खुली पाई जाती है, जो नियम विरूद्ध है।

साथ ही, इससे दुकानों पर कार्य करने वाले श्रमिकों को अवकाश नहीं मिल रहा है। जिससे उनकों अपने आवश्यक कार्यों को संपन्न करने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही, कोरोना के दृष्टिगत बाजारों में अत्याधिक भीड़ से कोरोना संक्रमण का खतरा भी बना हुआ है।

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अपर मुख्य सचिव द्वारा दिए गए निदेर्शों के क्रम में डीएम जसजीत कौर ने बताया कि जनपद के समस्त बाजार जहां उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 के प्रावधान लागू है। धनतेरस से कार्तिक पूर्णिमा 30 नवंबर तक साप्ताहिक बंदी से छूट थी परंतु 30 नवंबर के उपरांत जनपद में साप्ताहिक बंदी का पूर्ववत कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। साथ ही, उन्होंने यह भी बताया कि नियम विरुद्ध कार्य करने की स्थिति में प्रतिष्ठानों का चालान भी किया जाएगा।

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