Tuesday, March 17, 2026
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पूरा पता न होने पर वापस लौट रहे खाद्य विभाग के नोटिस

  • एडीएम ने न्यायालय के निरीक्षण के दौरान पकड़ी गलती

जनवाणी ब्यूरो |

शामली: अपर जिलाधिकारी अरविंद कुमार सिंह ने अपने न्यायालय का निरीक्षण करते हुए अभिलेखों को व्यवस्थित रखे जाने तथा साफ-सफाई के निर्देश दिए।

मंगलवार को एडीएम अरविंद कुमार सिंह ने अपने न्यायालय का निरीक्षण करते हुए गुंडा एक्ट, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत लम्बित वाद पत्रावलियों का अवलोकन किया। उन्होंने गुंडा एक्ट की पत्रावलियों के आधार पर अभियुक्त की नोटिस की जांच लम्बित होने पर समस्त थाना प्रभारियों को लम्बित प्रकरणों की अभियुक्त पर तामिल कराने के निर्देश दिए।

एडीएम ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अंतर्गत लम्बित पत्रावलियों का अवलोकन करने के बाद पाया कि पक्षकार पर नोटिस व तामिल नहीं हो सकी हैं। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दावा में पता अंकित किया गया है, वह पता पूर्ण न होने के कारण पजीकृत नोटिस बिना तामिल वापिस हुए है।

उन्होंने अभिहित अधिकारी एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि न्यायालय में विचाराधीन पत्रावलियों का परीक्षण करें तथा जिन पत्रावलियों में पता सही नहीं है ऐसी पत्रावलियों पर पूर्ण पता या ईमेल आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि सही पते पर नोटिस भेजा जा सके। न्यायालय में वादों की सुनवायी के दौरान कोविड-19 का प्रोटोकाल का पालन किया जा रहा है। इस अवसर पर विनोद अरोड़ा सहित आदि मौजूद रहे।

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