Saturday, March 7, 2026
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Indus Water Treaty: सिंधु जल संधि पर नरम पड़ा पाकिस्तान, भारत से फिर बहाली की अपील

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: भारत द्वारा एकतरफा रूप से स्थगित की गई सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) को लेकर पाकिस्तान ने नरमी के संकेत दिए हैं। सोमवार को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने इस ऐतिहासिक समझौते को फिर से बहाल करने का औपचारिक आग्रह किया है।

इशाक डार ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट करते हुए कहा,“हम हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय के फैसले का स्वागत करते हैं। यह स्पष्ट करता है कि सिंधु जल संधि आज भी वैध और लागू है। भारत इसे एकतरफा स्थगित नहीं कर सकता।”

हेग कोर्ट के फैसले के बाद बदला पाकिस्तान का रुख

पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने भी बयान जारी कर भारत से अपील की है कि वह संधि के तहत अपने दायित्वों का पालन करे और सामान्य संवाद बहाल करे। पाकिस्तान ने हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration) के 27 जून को आए पूरक निर्णय को अपनी स्थिति के पक्ष में बताया।

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा?

विदेश मंत्रालय ने कहा “यह फैसला इस बात की पुष्टि करता है कि सिंधु जल समझौता न केवल वैध है, बल्कि दोनों पक्षों पर बाध्यकारी भी है।”

भारत ने स्थगन की थी घोषणा, बढ़ा था तनाव

भारत ने हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को एकतरफा रूप से स्थगित कर दिया था। भारत ने हेग कोर्ट के निर्णय को मानने से इनकार करते हुए कहा कि उसने किसी भी अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता ढांचे को मान्यता नहीं दी है।

क्या है सिंधु जल संधि?

सिंधु जल संधि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित हुई थी। इस संधि में छह नदियों — सिंधु, झेलम, चेनाब, सतलुज, ब्यास और रावी — के जल बंटवारे को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। यह अब तक के सबसे स्थिर अंतरराष्ट्रीय जल समझौतों में से एक माना जाता रहा है।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स?

राजनयिक मामलों के जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की यह पहल क्षेत्रीय स्थिरता और संवाद की संभावनाओं के लिए सकारात्मक संकेत हो सकती है, बशर्ते भारत भी उचित राजनयिक जवाब दे। हालांकि, भारत की ओर से अभी तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।

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