जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने शुक्रवार को घोषणा की कि भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आगामी 9 सितंबर 2025 को आयोजित किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 22 जुलाई को इस्तीफा देने के बाद यह पद रिक्त हो गया था।
निर्वाचन कार्यक्रम की प्रमुख तिथिया?
अधिसूचना जारी होने की तारीख: 7 अगस्त 2025
नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि: 21 अगस्त 2025
मतदान एवं मतगणना की तिथि: 9 सितंबर 2025
चुनाव आयोग ने बताया कि मतदान के दिन ही परिणामों की घोषणा कर दी जाएगी।
कैसे होता है उपराष्ट्रपति का चुनाव?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव का आयोजन करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संविधान के अनुच्छेद 66(1) के अनुसार एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें शामिल होते हैं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते।
निर्वाचक मंडल की सूची अंतिम रूप में तैयार
निर्वाचन आयोग ने पहले ही 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल की अद्यतन सूची तैयार कर ली है।
इस सूची में सभी सदस्य वर्णमाला क्रम में उनके सदन, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं।
चुनाव आयोग को 1974 के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव नियमों के तहत यह सूची तैयार करने और बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है।
क्या कहते हैं विश्लेषक?
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चुनाव राजनीतिक रूप से बेहद अहम होगा, खासकर ऐसे समय में जब केंद्र और विपक्ष के बीच राजनीतिक तापमान काफी बढ़ा हुआ है। ऐसे में सभी की नजरें उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों और समर्थन की दिशा पर टिकी रहेंगी।

