जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: हरियाणा में चार साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) से जांच कराने की मांग वाली याचिका पर हरियाणा सरकार और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त और मामले की जांच कर रहे अधिकारी (आईओ) को 25 मार्च तक मामले के सभी रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
साथ ही, अदालत ने गुरुग्राम के जिला न्यायाधीश को भी निर्देश दिए हैं और कहा कि मामले में कथित असंवेदनशील कार्यवाही के लिए मजिस्ट्रेट से जवाब मांगा जाए।



