जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: भारतीय कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू टूर्नामेंट में हिस्सा लेने से अयोग्य घोषित किए जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि फोगाट के प्रदर्शन और संभावनाओं का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल गठित किया जाए।
चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने केंद्र सरकार से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि विनेश फोगाट को आगामी एशियन गेम्स चयन ट्रायल में हिस्सा लेने की अनुमति मिले।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि शीर्ष खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति देने की डब्ल्यूएफआई की पहले की परंपरा से हटना कई सवाल खड़े करता है। पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि देश में मातृत्व का सम्मान किया जाता है और किसी भी खेल संघ को “प्रतिशोध की भावना” से काम नहीं करना चाहिए।
हाई कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी में कहा, “विशेषज्ञों से उनकी संभावनाओं का मूल्यांकन कराइए और यह सुनिश्चित कीजिए कि उन्हें ट्रायल में भाग लेने का अवसर मिले।”

