जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) नेता सोमनाथ भारती की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमति दे दी है। सोमनाथ भारती ने 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा नेता सतीश उपाध्याय के मालवीय नगर सीट से निर्वाचन को चुनौती दी है।
मालवीय नगर विधानसभा सीट पर हुए चुनाव में सतीश उपाध्याय ने सोमनाथ भारती को 2,131 वोटों के अंतर से हराया था। इस चुनाव परिणाम के खिलाफ सोमनाथ भारती ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सोमनाथ भारती की याचिका पेश की गई, जिस पर अदालत ने सुनवाई के लिए मंजूरी दे दी।
अपनी याचिका में सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया है कि सतीश उपाध्याय ने चुनाव प्रचार और मतदान प्रक्रिया के दौरान जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 के प्रावधानों का उल्लंघन किया। उन्होंने यह भी दावा किया कि उपाध्याय के चुनाव एजेंटों ने कारों के जरिए मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक पहुंचाया, जो चुनाव नियमों के खिलाफ है।

