- 11 साल बाद मिला परिजनों को इंसाफ, अदालत ने लगाया जुर्माना
जनवाणी संवाददाता |
मुजफ्फरनगर: किशोर की हत्या के मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने किशोर से कुकर्म में विफल रहने पर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष के मुताबिक नई मंडी थाने में किशोर रईस की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि सोहन उर्फ सोनू पुत्र चमनलाल ने कुकर्म में विफल रहने पर रईस की हत्या कर उसका शव जंगल में फेंक दिया था। मृतक के पिता इश्तियाक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की।
अपर जिला एवं सत्र न्यायालय नं. 07 में न्यायधीश पूनम राजपूत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे में 13 गवाह पेश किये गये। पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता इश्तियाक सिद्दीकी ने दलीलें व सबूत अदालत में रखी, तो न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद के साथ-साथ 75 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायालय से इंसाफ मिलने के बाद पीड़ित परिवार ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि 11 साल बाद उन्हें इंसाफ मिला है।