जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: मुंबई क्रूज डग्स पार्टी मामले में आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज हो गई है। 14 अक्तूबर को सेशंस कोर्ट में जज ने वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पिछली सुनवाई के दौरान एनसीबी ने कोर्ट से कहा था कि आर्यन खान 20 साल की उम्र से ही ड्रग का सेवन कर रहा है। एनसीबी का कहना था कि आर्यन के इंटरनेशनल ड्रग पेडलर्स संग कनेक्शन हैं।
शाहरुख खान के फैंस कोर्ट के बाहर जमा हो गए हैं और आर्यन खान के जमानत की मांग कर रहे हैं।
आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज
आर्यन खान की जमानत याचिका चौथी बार भी खारिज हो गई है। आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत अर्जी भी खारिज कर दी गई।
फैसला सुनाने के लिए जज ने मांगा था पांच दिन का वक्त
जज वीवी पाटिल ने 14 अक्तूबर को हुई सुनवाई के बाद फैसला सुनाने के लिए पांच दिन का वक्त लिया।