Tuesday, February 17, 2026
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हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण का कानून रद्द

जनवाणी ब्यूरो |

नई दिल्ली: आज शुक्रवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को बड़ा झटका देते हुए निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को 75 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया।

हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अगर इस कानून को मंजूरी दी गई तो हर राज्य ऐसा ही करेगा और देश के भीतर एक कृत्रिम दीवार खड़ी हो जाएगी, जिसकी किसी भी कीमत में अनुमति नहीं दी जा सकती।

हरियाणा सरकार ने नवंबर 2021 में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम की अधिसूचना जारी की थी। 15 जनवरी 2022 से यह कानून पूरे राज्य में लागू हो गया था।

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