जनवाणी ब्यूरो |
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज हो गई है। दिल्ली की अदालत ने आम आदमी पार्टी के नेता और सांसद संजय सिंह को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि संजय सिंह के खिलाफ मामला वास्तविक है। साथ ही कहा कि जो सबूत पेश किए गए हैं, वह कथित मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी संलिप्तता दिखाते हैं।
कोर्ट ने कहा कि प्रस्तुत साक्ष्यों से पता चलता है कि संजय सिंह कथित मनी लॉन्ड्रिंग में “प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय से जुड़ी गतिविधियों में शामिल थे। इस बीच संजय सिंह के वकीलों ने कोर्ट से कहा कि उनके खिलाफ मामला राजनीति से प्रेरित है और उनके खिलाफ पैसे का कोई मामला नहीं है।
इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड को चुनौती देने वाली संजय सिंह की याचिका खारिज कर दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को दिल्ली में उनके घर की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया था।