Thursday, March 28, 2024
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‘महिला और बालिकाओं के प्रति अपराध करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई हो’

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जनवाणी ब्यूरो |

सहारनपुर: जिलाधिकारी अखिलेश सिंह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण मिशन के अन्तर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही क्षतिपूर्ति प्रदान कर आर्थिक सहायता दिलाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि महिलाओं का उत्पीड़न करने वालों को चिन्हित कर दंड़ित किया जाए। उन्होंने कहा कि महिला व बालिकाओं का जागरूक करने के लिए नियमित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए।

अखिलेश सिंह आज यहां कलक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के अन्तर्गत गठित जिला संचालन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह बात कही। उन्होने दहेज मृत्यु, पोक्सो एक्ट एवं बलात्कार के 51 प्रकरणों पर चर्चा की।

उन्होने कहा कि उत्तर प्रदेश महिला सशक्तिकरण मिशन के अन्तर्गत जघन्य अपराधों से पीड़ित महिलाओं/बालिकाओं को आर्थिक सहायता व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराकर, उन्हें क्षतिपूर्ति प्रदान कर सम्मान जनक जीवन जीने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष की स्थापना की गयी है।

इस योजना में जनता की सहभागिता एवं सहयोग का भी प्राविधान किया गया है। जिसके तहत जन सामान्य के लोग भी इसमें अपना अंशदान कर सकते है। जो कि आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत छूट प्राप्त है।

जिलाधिकारी ने कहा कि पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह योजना वेबपोर्टल के माध्यम से आॅनलाइन प्रारम्भ की गयी है। जिसमें जन सामान्य के लिये वेबसाइट पर अन्तराफलक (इन्टरफेस) उपलब्ध है, जिसे लाग इन करके कोई भी व्यक्ति इसे आसानी से देख व समझ सकता है।

इस योजना की सबसे बडी विशेषता यह है कि इसमें जघन्य अपराध की शिकार सभी पीडिताओं को क्षतिपूर्ति के रूप में धनराशि प्रदान की जाती है। इसके लिए पीड़िता की आय सीमा/आर्थिक स्थिति का कोई मानक निर्धारित नहीं है। इसके तहत क्षतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त करने के लिए पीडिता को कोई आवेदन नहीं करना पड़ता बल्कि संबंधित थाने पर एफआईआर दर्ज होने या किसी चिकित्सालय में मेडिकोलीगल परीक्षण कराने के उपरान्त पुलिस व चिकित्सा विभाग के संबंधित नोडल अधिकारी ही पीडिता की डिटेल आनलाईन पोर्टल पर फीड करते है।

जिसके उपरान्त निर्धारित प्रक्रिया के तहत यथा शीघ्र पीडिता को आर्थिक क्षतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त हो जाती है। तथा यथा आवश्यकता पीडिता के अवयस्क बच्चों के भरण पोषण व शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एस चन्नप्पा, एसपी यातायात प्रेमचन्द, मुख्य कोषाधिकारी सत्येन्द्र सागर, एसीएमओ डॉक्टर विक्रम सिंह पुण्डीर, जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश सैनी, उप निरीक्षक महिला थाना मन्जू रानी, जिला प्रोबेशन अधिकारी पुष्पेन्द्र सिंह, सहित प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

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