Thursday, March 20, 2025
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खत्म हो जाएगा कुछ जिला पंचायतों का वजूद

  • तीन ग्राम पंचायतों के नगर पंचायत में शामिल करने पर बिगड़ा परिसीमन

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: जिले की तीन ग्राम पंचायतों के नगर पंचायतों में शामिल होने के बाद पंचायत चुनाव से पहले निर्वाचक क्षेत्रों के आंशिक परिसीमन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। कहां-कहां इसका असर पड़ेगा, यह परिसीमन पूरा होने के बाद स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ जिला पंचायतों का वजूद भी समाप्त हो सकता है।

दरअसल, हर्रा, खिवाई, शाहजहांपुर तीन ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत बना दिया गया है। अब वहां पर ग्राम प्रधान की बजाय चेयरमैन का चुनाव हुआ है। इसलिए तीनों ग्राम पंचायतों का अस्तित्व खत्म हो गया। यहां पर जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव होता था। अब यहां पर जिला पंचायतों का वजूद खत्म हो जाएगा। इसको लेकर परिसीमन का कार्य आरंभ हो गया है, जिसमें सरकारी अमला जुट गया है।

शासन ने जारी की परिसीमन को लेकर समय सारिणी

शासन की ओर से परिसीमन को लेकर समय सारिणी जारी की है। समय सारिणी के अनुसार छह जनवरी 2021 तक नए निर्वाचक क्षेत्रों की सूची को अंतिम रूप से प्रकाशित करना होगा। वर्ष 2015 के सामान्य निर्वाचन के बाद नगरीय निकायों के गठन एवं सीमा विस्तार के कारण प्रभावित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों (वार्डों) का आंशिक परिसीमन करने का आदेश दिया गया है।

समय सारिणी के अनुसार चार दिसंबर से शुरू हुई इस प्रक्रिया में 11 दिसंबर तक पंचायतवार जनसंख्या की स्थिति स्पष्ट कर लेनी होगी। जनसंख्या का आंकलन 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। 12 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत के वार्डों की प्रस्तावित सूची को तैयार किया जाएगा।

इस सूची को 22 दिसंबर को जारी करना होगा और 26 दिसंबर तक इसपर आपत्तियां प्राप्त की जा सकेंगी। 27 दिसंबर से लेकर दो जनवरी 2021 तक आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। तीन से छह जनवरी तक वार्डों की अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

आपत्तियों के निस्तारण के लिए कमेटी गठित

वार्डों की सूची जारी होने पर आने वाली आपत्तियों के निस्तारण के लिए जिला स्तर पर एक कमेटी का गठन किया गया है। डीएम के. बालाजी की अध्यक्षता में गठित कमेटी में जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) सदस्य सचिव के रूप में शामिल होंगे। कमेटी में मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे।

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