Monday, January 20, 2025
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यूनिपोल पर अवैध विज्ञापन फ्लैक्स लगाने वालों पर लगाया जुर्माना

  • विज्ञापन के टेंडर में बड़ा खेला होने के बाद अब टूटी नगर निगम की नींद

जनवाणी संवाददाता |

मेरठ: नगर निगम द्वारा छोड़े गए विज्ञापन में बड़ा खेल होने के बाद अब नगर निगम शहर में यूनिपोल पर लगाई गई प्रचार सामग्री लगाने वालों पर जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किए हैं। जिन कंपनियों ने टेंडर लिया था, उनके द्वारा ढाई-ढाई करोड़ रुपया जमा नहीं करने पर निगम ने ठेकेदार के खिलाफ खानापूर्ति की कार्रवाई करते हुए अब विज्ञापन लगाने वालों को खुद नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं।

जिसमें अपर नगरायुक्त द्वारा यूनिपोल पर विज्ञापन लगाने वाली कंपनी/व्यक्ति को नोटिस जारी किए हैं। करीब 18 से 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए नोटिस जारी किए हैं। बुधवार को नोटिस जारी करते हुए एक सप्ताह के भीतर जमा करने के निर्देश जारी किए हैं। इस अवधि में जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 506, 507, 508 के अंतर्गत कार्रवाई की चेतावनी दी है।

मेरठ सीमान्तर्गत विभिन्न मार्गों पर यूनिपोल पर अवैध विज्ञापन फ्लैक्स लगाकर प्रचार-प्रसार किये गये थे। जिनको नगर निगम ने सूचीबद्ध करते हुए जुर्माना क्षतिपूर्ति नोटिस विज्ञापनकर्ताओं को बुधवार को नोटिस जारी कर दिए। विज्ञापनकर्ता/पत्ता प्रबन्धक, जेपी रेजीडेंसी विजय चौक मवाना रोड पर मेरठ प्रबन्धक अंजनेय टाटा मोटर्स निकट तेजगढ़ी रामगढ़ी पर 91450.00 रुपये का जुर्माना लगाया। इसी तरह 90 हजार से एक लाख रुपये के बीच अन्य सभी पर भी जुर्माना लगाया गया।

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जिसमें निशान मोटर्स कुंडा परतापुर प्रबन्धक, मनोहर लाल सर्राफ एंड संस ज्वैलर्स बो आॅफिस बेगमपुल पर 9401650 रुपये। इसमें प्रबंधक तनिष्क ज्वैलर्स, आबू प्लाजा आबूलोन। प्रबन्धक, कजारिया टाइल कम्पनी, एचआरएस दिल्ली रोड। प्रबन्धक, भगवती रोड एंड फनीचर्स इन्द्रा चौक हापुड़ रोड। प्रबन्धक, स्पर्श केयर लेजर कलीनिक हंस प्लाजा नेहरू नगर गढ़ रोड प्रबन्धक। केएल इंटरनेशनल स्कूल। डा. प्रियंका गर्ग न्यूटिमा अस्पताल गढ़ रोड सबसे अधिक एक लाख 82 हजार का जुर्माना लगाया गया।

प्रबन्धक, जैकसन जोन्स बाम्बे बाजार हनुमान चौक जोन्ट। प्रबन्धक, मोन्टी कार्लो ए/ब्लू कलेक्शन शास्त्रीनगर नई सड़क प्रबन्धक यशोदा सुपर स्पेशलिटी मेजी सेन्टर शॉप नंबर एम-2 प्रथम तल। एसटूएस गढ़ रोड प्रबन्धक मनोहरलाल एंड संस मग शिप स्टोर आबूलेन। प्रबन्धक, रामचन्द्र सहाय रेवड़ी गजक। पंचशील कालोनी। प्रबन्धक बाबूराम ज्वैलर्स सदर बाजार।

प्रबंधक मेराकी होटल एवं बैंकट राधा गोविन्द मारुति शोरूम के पास परतापुर (गढ़ रोड शास्त्रीनगर रोडवे होटल) (बैंक आॅफ इण्डिया बेगमपुर रोड) को नोटिस जारी कर जुर्माना जमा करने के निर्देश दिए हैं। अपर नगरायुक्त प्रमोद कुमार ने बताया कि एक सप्ताह के भीतर जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।

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