Thursday, April 2, 2026
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ऐरा कॉलोनी में फायरिंग, अध्यक्ष का पुत्र घायल

  • दो पक्षों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का है मामला

जनवरी संवाददाता |

मेरठ: हाइवे पर स्थित ऐरा कॉलोनी में दो पक्षों के बीच फायरिंग हो गई। दोनों पक्षों के बीच वर्चस्व की लड़ाई होना बताया गया है। इसमें ऐरा वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश पुनिया के बेटे को दूसरे पक्ष ने गोली मार दी, जो गंभीर रूप से घायल है तथा एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग करने वाला पक्ष फरार हो गया है। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक हमलावर पक्ष फरार हो चुका था।

ये घटना बुधवार की शाम की है। ऐरा वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेश पुनिया कॉलोनी में सड़क का निर्माण करा रहे हैं, जिसको लेकर दूसरा पक्ष बबलू पूनिया ने इसका विरोध किया। इन दोनों पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसके बाद बबलू पक्ष के लोगों ने योगेश पुनिया और उसके बेटे पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक गोली योगेश पुनिया के बेटे को लगी, जिसके बाद वह गंभीर रूप से घायल हो गया।

उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल, ऐरा कंपनी के मालिक हेम सिंह भड़ाना है। उनकी कंपनी एनसीएलटी के तहत उनके तमाम खाते सीज है। करीब 70 हजार वर्ग मीटर जमीन हेमसिंह भड़ाना की कॉलोनी में खाली पड़ी है, जिस पर कब्जे का प्रयास चल रहा है। कुछ लोग उस पर जबरदस्त तरीके से कब्जे कर रहे हैं। इसका विरोध योगेश पुनिया ने किया तो यहां दोनों पक्षों में अदावत शुरू हो गई।

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कहा गया कि इस मामले को लेकर योगेश पुनिया ने एसडीएम के यहां भी लिखित शिकायत की थी, जिसमें आरोप लगाया था कि बबलू पूनिया 70 हजार वर्गगज जमीन पर कब्जा करना चाहता है और जो सड़क का निर्माण कराया जा रहा है, उसमें भी अवरोध पैदा कर रहा है। इसको लेकर दोनों के बीच तनातनी कुछ समय से चल रही थी, जो बुधवार की शाम को अदावत के रूप में सामने आई। अभी इस मामले में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।

एनजीटी के आदेश की अवमानना का आरोप

हापुड़ रोड स्थित लोहिया नगर स्थित कूड़ा निस्तारण स्थल पर मानक के अनुसार कूड़ा निस्तारण नहीं करने का आरोप लगाते हुये एनजीटी कोर्ट में वाद के वादी लोकेश खुराना ने बुधवार को डीएम से शिकायत की। आरोप लगाया कि एनजीटी कोर्ट के आदेश का आज भी उल्लंघन किया जा रहा है। जिसमें लोकेश खुराना ने डीएम को भेजे पत्र में आरोप लगाया कि एनजीटी कोर्ट में चल रहे वाद संख्या-ओए-108/2023 का खुला उल्लंघन किया जा रहा है। मामले में कार्रवाई की मांग की गई है।

हापुड़ मुख्य मार्ग लोहिया नगर स्थित आवासीय योजना के अंतर्गत भूखंड़ों मुख्य मार्गो के किनारे स्थल पर नगर निगम द्वारा बनाए गये (तरल व सूखा कचरा) ठोस अपशिष्ट के पहाड़ बने हैं। जिसमें वादी लोकेश खुराना सोहराब गेट मेरठ की शिकायत पर जिसमें जांच समिति उत्तर प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड लखनऊ व केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड एवं डीएम व नगर निगम मेरठ के द्वारा 56/जी/ओए-108/2023 की जांच की गई।

जिसमें दिनांक 24 अप्रैल 2023 प्रष्ठ संख्या सात पर उल्लिखित जांच रिपोर्ट के क्रम में एनजीटी दिल्ली के आदेश ओए नंबर 108/2023 आदेशानुसार उक्त स्थल परिक्षेत्र में प्रतिदिन उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट कचरा को तत्काल डंप नहीं किया जायेगा। एनजीटी दिल्ली द्वारा उक्त स्थल लोहिया नगर आवासीय योजना के डंपिंग ग्राउंड पर महानगर से प्रतिदिन उत्सर्जित कूडेÞ को डंप पर रोक लगा दिये जाने के बाद भी आज तक नगर निगम द्वारा निरंतर उक्त स्थल पर भारी मात्रा में कूड़ा डंप किया जा रहा है।

जोकि दिल्ली की एनजीटी के आदेश की अवमानना में आता है। जिसमें भारत स्वच्छ मिशन के नोडल अधिकारी एवं जनपद के डीएम आप स्वयं हैं। जिसमें कहीं न कहीं इस मामले में आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह के मामले में संज्ञान लिया जाए। इसलिये वादी द्वारा आपको भी अवगत कराना आवश्यक है। जिसमें डंपिंग ग्राउंड में किए जा रहे कूडेÞ को डंप करने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

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