Saturday, July 27, 2024
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छेड़खानी के विरोध में युवती और परिजनों से मारपीट

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  • वीडियो वायरल, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा

जनवाणी संवाददाता |

कंकरखेड़ा: क्षेत्र में छेड़खानी का विरोध करना युवती व उसके परिजनों को भारी पड़ा। शुक्रवार को आरोपियों ने अपने परिजनों के साथ मिलकर पीड़ित परिवार की जमकर पिटाई कर दी। महिलाओं से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

थाना क्षेत्र के खड़ौली गांव निवासी एक युवती ने पुलिस को बताया कि वह अपने बच्चों के साथ घर पर रहती है। वहीं पीड़िता का पति चेन्नई में कपड़े की फैक्टरी में काम करता है। उसके पड़ोस में रहने वाले दो युवक उसकी बेटी के साथ काफी समय से छेड़खानी करते आ रहे थे। जिसको लेकर पूर्व में भी पीड़ित महिला ने आरोपियों के परिजनों से शिकायत की थी। बावजूद इसके आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे।

दो दिन पूर्व उसकी बेटी दुकान पर सामान लेने के लिए जा रही थी। इसी बीच दोनों आरोपियों ने उसकी बेटी पर अश्लील कमेंट कर दिए। जिसका युवती ने विरोध किया। आरोपियों ने युवती के साथ छेड़खानी कर दी थी। आरोप है कि शुक्रवार सुबह दोनों आरोपी उसके घर के बाहर टहल रहे थे। आरोपियों ने युवती को देखते ही कमेंट्स करने शुरू कर दिए। इसके बाद पीड़ित परिजन भी घर से बाहर आ गए। दोनों पक्षों में जमकर कहासुनी होने लगी। दोनों आरोपियों ने महिलाओं पर लात घुसो की बरसात कर दी।

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लोगों की भीड़ मौके पर इकट्ठा हो गई। मारपीट का वीडियो किसी ने अपने मोबाइल में कैद कर लिया। कुछ ही देर में वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल गया। हमलावर धमकी देते हुए मौके से भाग गए। सूचना का पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की। वीडियो के आधार पर पुलिस ने आरोपी रहीसुद्दीन व इमरान को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी देवेश कुमार सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।

पुलिस की मौजूदगी में हुई युवती की शादी

कंकरखेड़ा: रोहटा रोड की एक युवती ने कुछ दिन पूर्व एसएसपी रोहित सिंह सजवाण से एक युवक की शिकायत की थी। जिसमें युवती ने बताया था कि युवक उसकी शादी रुकवाना चाहता है। वहीं युवक ने उससे 14 लाख रुपये की मांग की है। थाना क्षेत्र के रोहटा रोड निवासी एक युवती ने एसएसपी को बताया था कि नौकरी के दौरान बहसूमा के रहने वाले एक युवक से दोस्ती हो गई थी। इस दौरान दोनों में गहरी दोस्ती हो गई थी।

कुछ दिन पूर्व युवती के परिजनों ने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया था। शादी की जानकारी होने के बाद युवक ने युवती को परेशान करना शुरू कर दिया था। आरोप है की तीन दिन पूर्व युवक ने युवती के भाई को फोन कर अंजाम भुगतने की धमकी तक दे डाली थी। वहीं शादी के मंडप से उठा ले जाने की धमकी दी थी। वही युवक ने युवती से अपने 14 लाख रुपये की मांग की थी। मामले की जानकारी होने के बाद एसएसपी ने कंकरखेड़ा पुलिस को जांच कार्यवाही का आदेश दिए थे।

वही युवक का धमकी भरा आॅडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। शुक्रवार को रोहटा रोड स्थित एक मंडप में युवती की शादी थी। इस दौरान कंकरखेड़ा पुलिस मंडप के बाहर व अंदर मौजूद रही। युवक की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरा भी उड़ाया गया। पुलिस ने संदिग्ध दिख रहे कुछ युवकों से पूछताछ भी की। कंकरखेड़ा थाना प्रभारी देवेश सिंह का कहना है की शादी के दौरान पुलिस बल तैनात रहा।

हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास

मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या-7 मेरठ देवेंद्र नाथ गोस्वामी ने हत्या में दो आरोपियों गोविंद पुत्र सूरजपाल निवासी मुजफ्फरनगर व अनिल पुत्र किरण सिंह ग्राम बड़ला मेरठ दोषी पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया। सरकारी वकील बबीता वर्मा ने बताया कि वादी मुकदमा रामकुमार ने गत एक दिसंबर, 2011 को थाना सरधना मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका भतीजा दीपक कुमार गांव के ही आरोपी अरविंद के बुलाने पर उसके घर गया। वहां पर गोविंद के अन्य रिश्तेदार आए हुए थे।

रंजिश रखते हुए दोनों आरोपियों ने उसके भतीजे दीपक कुमार को दोनों आरोपियों ने गोली मार कर पास के नहर पुलिया के पास पानी के कुएं में फेंक दिया था। इसके बाद पुलिस ने जांच कर दोनों आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। न्यायालय में आरोपियों ने कहा कि उन्हें झूठा फंसाया जा रहा है। जिसका सरकारी ने कड़ा विरोध किया और न्यायालय में कुल नौ गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखकर दोनों आरोपियों को सजा सुनाई।

रिश्वत लेने के आरोपी पटवारी को चार वर्ष का कारावास

मेरठ: न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रहलाद सिंह द्वितीय ने रिश्वत लेने के आरोप में आरोपी पटवारी रणवीर सिंह पुत्र आसाराम निवासी मंसूरपुर जिला मुजफ्फरनगर को दोषी पाते हुए चार वर्ष के कारावास एवं अंकन 20 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। सरकारी वकील सत्येंद्र कुमार ने बताया कि वादी मुकदमा सुरजन सिंह निरीक्षक एसीओ मेरठ ने थाना तितावी मुजफ्फरनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई कि शिकायतकर्ता पिंटू पुत्र भागीरथ के द्वारा विभाग में प्रार्थना पत्र दिया गया

जिसमें आरोप लगाया कि उसकी जमीन पर कब्जे को लेकर उसके भाई से विवाद चल रहा था। उसके खेत पर कब्जा आरोपी लेखपाल द्वारा दिलाया जाना था लेखपाल ने कब्जा दिलाने के नाम पर पीड़ित से अंकन 15 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी। जिसे लेते हुए आरोपी रंगे हाथ पकड़ा गया था। न्यायालय में आरोपी ने कहा उसे झूठा फंसाया जा रहा है। जिसका सरकारी वकील ने कड़ा विरोध किया। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य को देखकर आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।

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