- कोर्ट ने डेयरी कैटल कालोनी और कुत्तों को शेल्टर होम में रखे जाने के दिए हैं आदेश
जनवाणी संवाददाता |
मेरठ: हाईकोर्ट ने महानगर की डेयरियों को आबादी से बाहर किए जाने को लेकर पूर्व में दिए गए आदेशों में नगर निगम व जिला प्रशासन द्वारा की गयी कार्रवाई पर 15 मार्च को एक्शन रिपोर्ट व एफिडेविट के साथ दाखिल करने को कहा है। इसके लिए कोर्ट ने डीएम मेरठ व नगरायुक्त को आर्डर नोटिस भेजा है।
आरटीआई एक्टिविस्ट लोकेश खुराना ने बताया कि इसको लेकर दायर की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद चार जनवरी 2019 को हाईकोर्ट की बेंच ने आबादी के बीच चल रही पशु डेयरियों को कैटल कालोनी में शिफ्ट किए जाने तथा शहर में आवारा कुत्तों की समस्या को देखते हुए उन्हें पकड़ कर शेल्टर होम में रखे जाने के आदेश दिए थे।
हाईकोर्ट के आदेश के अनुपाल में बुधवार को डीएम ने नगर निगम, मेविप्रा समेत सभी इससे संबंधित सभी विभाग के अधिकारियों को तलब किया है। बैठक का न्योता पशु डेयरी एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी भेजा गया है। वहीं, दूसरी ओर डेयरी संचालकों ने गेंद प्रशासन के पाले में डाल दी है।
उनका कहना है कि उन्हें डेयरियां आबादी से बाहर ले जाने से गुरेज नहीं, लेकिन लेकर कहां जाना है कहां पर कैटल कालोनी बसायी गयी है, यह जानकारी प्रशासन के अफसर उन्हें बताए। हाईकोर्ट से भी यही कहा है कि उन्हें पशुओं को शिफ्ट करने की जगह दी जाए।
पशुओं के लिए कैटल कालोनी के सवाल पर मेरठ के अफसरों का कोर्ट में हलक सूखने लगता है। कैटल कालोनी के सवाल पर अधिकारी एक-दूसरे के पाले में गेंद डाल रहे हैं, लेकिन 15 मार्च को होने वाली सुनवाई इसको लेकर निर्णायक हो सकती है।
कोर्ट की सुनवाई की गंभीरता को प्रशासन भी समझ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस बार कोर्ट की सुनवाई में प्रशासन तैयारी के साथ पेश होगा।