- डीएम के आदेश पर गैंगस्टर एक्ट के आरोपी की 65 लाख की संपत्ति हुई कुर्क
जनवाणी ब्यूरो |
बिजनौर: डीएम रमाकांत पांडेय के आदेश पर बुधवार को पुलिस ने गैंगस्टर कपिल कटारिया का मकान और खेत कुर्क कर दिया है। पुलिस प्रशासन के मुताबिक जिसकी कीमत करीब 65 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने मकान पर आदेश पत्र भी चस्पा कर दिया है।
तहसीलदार प्रीति सिंह, सीओ सिटी कुलदीप गुप्ता, मंडावर थाना प्रभारी निरीक्षक लव सिरोही ने पुलिस बल के साथ गांव मौजमपुर सुजान में कपिल कटारिया उर्फ सोनू पुत्र योगेंद्र सिंह के मकान पर जिला अधिकारी का आदेश पत्र चस्पा करते हुए मकान को कुर्क कर लिया गया।
वही कपिल कटारिया द्वारा अपनी पत्नी अनामिका के नाम से खरीदी गई करीब सात बीघा जमीन को भी कुर्क किया गया है। 400 वर्ग मीटर में बने मकान की कीमत 50 लाख आंकी गई है। जबकि खेत की कीमत करीब 15 लाख रुपए का अनुमान लगाया गया।
उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम गैंगस्टर एक्ट की धारा 14ए के तहत डीएम ने संपत्ति को कुर्क करने के आदेश जारी किए थे। कपिल कटारिया पर एक दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज थे। इनमें बिजनौर में कपिल विश्नोई चर्चित हत्याकांड में भी शामिल था।
हालांकि इस हत्याकांड में कपिल कटारिया कोर्ट से बरी हो चुका है। इसके अलावा करीब 12 वर्ष पहले ढाका हत्याकांड से कपिल कटारिया चर्चाओं में आया था और इस पर ₹100000 का इनाम भी घोषित किया गया था। अब गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति को कुर्क किया गया है।