- गोकशी के मामले में किरतपुर चेयरमैन पर है 25 हजार का इनाम
- 18 सितंबर की रात को चेयरमैन के बाग में पकड़ी गई थी गोकशी
जनवाणी ब्यूरो |
बिजनौर: कोर्ट ने सपा नेता व किरतपुर चेयरमैन को गोकशी के मामले में भगौड़ा घोषित कर दिया है। पुलिस ने गोकशी के मामले में फरार चल रहे चेयरमैन समेत दो आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम भी घोषित कर रखा है। पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र भी दाखिल कर रखा है।
सीओ नजीबाबाद के नेतृत्व में तीन थानों की पुलिस ने 18 सितंबर की रात को पालिकाध्यक्ष के घेर ने गोकशी पकड़ी थी। जिसमें मोहल्ला लुकमानपुरा निवासी मोहम्मद हारून पुत्र मोहम्मद तहसीन, मोहम्मद आमिर पुत्र मोहम्मद यूनुस, मोहल्ला मीठा शहीद निवासी तारिक पुत्र खुर्शीद, ताजिर पुत्र खुर्शीद, तालिब पुत्र अतीक व मोहल्ला पठानपुर निवासी मोहम्मद शानू पुत्र मोहम्मद अय्यूब को गिरफ्तार किया गया, जबकि नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल मन्नान पुत्र अब्दुल रिजवान, मोहल्ला मीठा शहीद निवासी अतीक कुरैशी पुत्र मोहम्मद रफीक, फरीद पुत्र रफीक व गांव लाडपुरा निवासी बासित पुत्र बुंदू कुरैशी मौके से फरार हो गए।
पुलिस ने गोवध व शस्त्र अधिनियम में रिपोर्ट दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। फरार हुए इन आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गैर जमानती वारंट हासिल करते हुए 25-25 हजार का इनाम घोषित कर दिया था। वही भगौड़ा घोषित कराने और कुर्की की कार्यवाही के लिए पुलिस ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल कर रखा था।
गुरूवार को फरार चल रहे आरोपी अतीक और फरीद ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, जबकि मामले में सपा नेता व नगर पालिकाध्यक्ष अब्दुल मन्नान और बासित अभी भी फरार है। कोर्ट बासित के खिलाफ कुर्की की कार्यवाही के लिए आदेश कर चुकी है। शनिवार को कोर्ट ने फरार सपा नेता व चेयरमैन को भगौड़ा घोषित कर दिया है।
‘गोकशी के मामले में सपा नेता व किरतपुर चेयरमैन के खिलाफ कोर्ट में कुर्की के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर रखा था। कोर्ट ने शनिवार को चेयरमैन अब्दुल मन्नान को भगौड़ा घोषित किया है। फरार दो आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।’ -डा.धर्मवीर सिंह एसपी बिजनौर