- एनजीटी ने खनन ठेकेदार को दिए भरपाई के आदेश
जनवाणी संवाददाता |
कैराना: एनजीटी प्रिंसीपल बैंच ने कैराना के मामौर में खनन करने वाली कम्पनी को पूर्व में लगाई गई क्षतिपूर्ति को जमा कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही, पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई करके 24 फरवरी 2021 से पहले यूपी पीसीबी तथा जिलाधिकारी को अवगत कराने के आदेश जारी किए।
कैराना के मामौर में 27 जून को अवैध खनन की सूचना पर अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान वहां खनन होता पाया गया था। जिसमें संदीप खर्ब ने एनजीटी में एक रिट दायर की गई थी। एनजीटी की 4 जजो की बैंच ने सुनवाई करते हुए 29 अक्टूबर को आदेश जारी किया।
जिसमें कैराना के मामौर में रेत खनन की पट्टा धारक कम्पनी मैसर्स एमएम टेडर्स को 27 जून 2020 को निरीक्षण के दौरान लगाए गए 77 लाख के क्षतिपूर्ति को जमा कराने के आदेश दिए गए। साथ ही पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई करके सुनवाई की अगली तारीख 24 फरवरी 2021 से पहले उत्तर प्रदेश की पीसीबी नोडल कमेटी व जिलाधिकारी को ईमेल द्वारा अवगत कराना सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। एनजीटी के इन आदेशों के बाद से हड़कंप मचा हुआ है।
बिना माइन टैग लगे वाहनों में नहीं होगा खनन
खनन अधिकारी डा. रंजना सिंह ने बताया कि शासन द्वारा उपखनिज यथा बालू, बजरी, गिट्टी आदि के परिवहन करने वाले वाहनों में माइन टैग लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जनपद शामली में उपखनिज के परिवहन हेतु पंजीकृत वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि वह तत्काल अपने वाहनों में माइन टैग लगवा लें, अन्यथा बगैर माइन टैग लगे वाहनों से उपखनिजों का परिवहन किया जाना संभव नहीं हो पाएगा। माइन टैग सहज उपलब्ध कराने के लिए 9 नवंबर सुबह 10 से शाम पांच बजे तक कार्यालय जिलाधिकारी खनन अनुभाग कलक्ट्रेट परिसर में कैम्प का आयोजन किया गया है। संबंधित वाहन स्वामी अपने वाहन की आरसी व अपनी आईडी लेकर उक्त कैम्प में उपस्थित होेकर अपने पंजीकृत वाहन के लिए माइन टैग प्राप्त कर सकते है।